अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक के बारे में अनिता के सवालों के जवाब

अनिता भदेल
अनिता भदेल

प्रश्न- (1) अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि. अजमेर में कितने खाता धारक/ निवेशक पंजीकृत हैं और उनकी कुल कितनी राशि विभिन्न खातों के माध्यम से जमा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दी अरबन को. बैंक अजमेर में बैंक संचालक मण्डल को वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार द्वारा भंग कर प्रशासक नियुक्त किया है ? यदि हां, तो प्रशासक द्वारा दोषी ऋणियों से वसूली हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।
(3) क्या दोषी ऋणियों से वसूली हेतु उनकी सम्पत्ति नीलाम करने की कार्यवाही अमल में लाई गई है? यदि हां, तो किस-किस दोषी ऋणि की सम्पत्ति कब-कब, किस स्थान पर नीलाम की गई ? कितनी सम्पत्तियां नीलाम हुई व उस नीलामी से कितनी राशि वसूली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।
(4) क्या यह सही है कि दी अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक अजमेर पर भारतीय रिजव बैंक द्वारा लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया गया है ? यदि हां, तो कब से व उक्त बैंक के लेन-देन पर लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु वर्ष 2011 से 30 जून, 2014 तक कितने जन-प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को पत्र लिखे गये ? पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।
(5) अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक की दिनांक 30 जून, 2014 तक कितनी देन दारियां हैं व बैंक की जमा पूंजी कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।
(6) क्या बैंक के संचालक मण्डल के अध्यक्ष पदों पर काबिज व्यक्तियों के विरूद्व कोई प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से व किस-किस पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।
(7) उक्त बैंक में ऐसे कितने ऋणि हैं जिन्होंने ऋण चुकाने के बजाय सहकारिता न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालयों में स्थगन आदेश ले रखे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।
(8) क्या यह सही है कि पूर्व में प्रबंधक संचालक मण्डल अथवा अध्यक्षों पर बीस करोड़ सैंतालिस लाख रुपये की राशि के गबन का आरोप सहकारिता विभाग अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित किया गया है ?
(9) क्या सरकार उपरोक्त बैंक के खाता धारकों को राहत देने के लिए उन्हें घाटे की राशि समान अनुपात में कम करके लौटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?
(10) क्या सरकार इसके संचालन हेतु घाटे की राशि बिना ब्याज के इस बैंक को उपलब्ध कराये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?
उत्तर-
(1) अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि0 अजमेर में 22755 खाता धारक है, जिनकी विभिन्न खातों के माध्यम से कुल जमाऐं दिनांक 31.03.14 को 83.80 करोड रूपये है।
(2) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26/02/2010 से उक्त बैंक में प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक द्वारा ऋण चुकाने में दोषी ऋणियों के विरूद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 एवं 100 के तहत प्रक्रियानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
(3) जी हां, प्रशासकीय कार्यकाल में कुल 40 व्यक्तियों के विरूद्ध निलामी की कार्यवाही अमल में लाई गयी। इनमें से 15 ऋणियों द्वारा निलामी से पूर्व संपूर्ण राशि जमा करवा दी गयी तथा एक ऋणी की रहनशुदा संपत्ति को विक्रय कर रू. 1035623/- राशि वसूल की गयी। 14 ऋणियों से आंशिक वसूली हुई तथा 5 ऋणियों ने निलामी पर माननीय उच्च न्यायालय से एवं 2 ऋणियों ने माननीय सहकारिता मंत्री राजस्थान से स्थगन आदेश जारी है। शेष की निलामी कार्यवाही वर्तमान में चल रही है। जिन दोषी ऋणियों की संपत्ति निलाम करने की कार्यवाही की गई, उनका विवरण व वसूली राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
(4) जी हां, बैंक पर दिनांक 29.10.2011 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 माह के लिये लेन देन पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसे निरंतर बढाया जाता रहा है। वर्तमान में प्रतिबन्ध दिनांक 28.10.2014 तक लागू है। प्रतिबन्ध को हटाने हेतु वर्ष 2011 से अब तक जनप्रतिनिधियों द्वारा सहकारिता विभाग को लिखे गये पत्रों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।
(5) अरबन बैंक की दिनांक 31.03.14 को देनदारी 83.80 करोड रूपये है। जिन पर बैंक द्वारा नियमानुसार ब्याज देय है। बैंक की जमा पूंजी 59.94 करोड रूपये है।
(6) वर्तमान में बैंक में प्रशासक नियुक्त है। बैंक के पूर्व संचालक मण्डल के अध्यक्ष श्री राजकुमार अरोडा के विरूद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57(2) में न्यायालय उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर में 2047.53 लाख रूपये एवं 7.15 लाख रूपये राशि के दो प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
(7) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 ऋणियों, न्यायालय सहकारिता मंत्री द्वारा 2 ऋणियों की निलामी पर स्थगन आदेश जारी है। जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
(8) जी हां, बैंक के अध्यक्ष श्री राजकुमार अरोडा के विरूद्ध गबन के 2 प्रकरण राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57(2) में प्रक्रियाधीन है। जिनकी राशि 2047.53 लाख रूपये एवं 7.15 लाख रूपये कुल योग 2054.68 लाख रूपये है।
(9) उक्त बैंक में राज्य सरकार की भागीदारी नहीं है। खाताधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानानुसार राहत दिलाए जाने का प्रयास किया जायेगा।
(10) जी नहीं। उक्त बैंक में राज्य सरकार की भागीदारी नहीं है तथा खाताधारकों की जमाराशि निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारण्टी बीमा निगम लि0 (डीआईसीजीसी) के द्वारा बीमित होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
अजमेर नगर निगम क्षेत्र में संचालित डेयरी बूथ
प्रश्न- (1) वर्तमान में अजमेर के नगर निगम क्षेत्र में अजमेर दूध डेयरी के कितने बूथ स्थापित हैं ? कितने बूथ ऐसे है, जो शहर के मुख्य बाजार में रेल्वे स्टेशन, केन्द्रीय बस स्टेण्ड के आस-पास व शहर की मुख्य सड़कों पर स्थित हैं ? उपरोक्त स्थानों पर स्थित बूथों की एक बूथ से दूसरे बूथ की दूरी कितनी है ? बूथ किस व्यक्ति को आवंटित किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।
(2) वर्तमान में अजमेर नगर निगम क्षेत्र में बूथ आवंटित किये जाने की क्या प्रक्रिया है ? नगर निगम में आज दिनांक तक ऐसे कितने आवेदक है, जिन्होंने बूथ स्थापित करने हेतु आवेदन नगर निगम को दिया हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।
उत्तर-
(1) अजमेर नगर निगम क्षेत्र में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि अजमेर दुग्ध डेयरी के कुल 169 बूथ स्थापित है। शहर के मुख्य बाजार में रेल्वे स्टेशन के आस पास, केन्द्रीय बस स्टेण्ड के आस पास व शहर की मुख्य सडकों पर कुल 77 बूथ स्थापित हैं। उपरोक्त स्थानों पर स्थित बूथों की एक बूथ से दूसरे बूथ की दूरी लगभग 10 मीटर न्यूनतम से लगभग 400 मीटर अधिकतम है। जिन व्यक्तियों को बूथ आवंटित हैं, उनकी सूची परिशिष्ट क पर संलग्न है।
(2) वर्तमान में अजमेर नगर निगम क्षेत्र में बूथ आवंटित किये जाने की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। नगर निगम में आज दिनांक तक 160 आवेदकों ने बूथ स्थापित करने हेतु आवेदन नगर निगम को दिया हुआ है। विवरण परिशिष्ट ग पर संलग्न है।
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