प्रकाशक, मुद्रक एवं केबल आपरेटर्स निर्देश की अनुपालना करें-राठौड़

भवानी सिंह देथा
भवानी सिंह देथा

अजमेर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने समस्त प्रकाशक, मुद्रक एवं केबल आपरेटर्स को निर्देशित किया है कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित के विरूद्घ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राठौड़ गुरूवार को कलेक्टे्रट में आयोजित प्रकाशक, मुद्रक एवं केबल आपरेटर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट एवं पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा जिसके मुख पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता ना दिया हो। ऐसे पोस्टर एवं पेम्पलेट का मुद्रण करवाने से पूर्व उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिसको वह व्यक्गित रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में मुद्रक को उपलब्ध करानी होगी। किसी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या को बढ़ाने के लिए हाथ द्वारा नकल करने को छोडकर कोई भी प्रक्रिया को मुद्रक समझा जाएगा। इसमें अधिक संख्या में की गई फोटो कॉपी कराना भी मुद्रण की श्रेणी में माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों के प्रकाशकों और मुद्रकों की पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे दस्तावेजों में यदि कोई विधि विरूद्घ अथवा आपत्तिजनक विषयवस्तु है तो संबंधित व्यक्तियों के विरूद्घ आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे मुद्रकों और प्रकाशकों की पहचान स्पष्ट होने पर राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों या उसके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पेम्पलेटो, पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन पर यदि अनाधिकृत चुनाव खर्च किया जाता है तो उनके संबंध में भी संबंधित व्यक्तियों के विरूद्घ दंडात्मक कार्यवाही करने तथा चुनाव व्यय में शामिल किए जाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि केबल आपरेटर्स सीडी, डीवीडी, न्यूज साफ्टवेयर के माध्यम से समाचारों का प्रसारण नहीं कर सकेंगे।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्री हरफूल सिंह यादव, वरिष्ठ लेखाधिकारी श्रीमती आनन्द आशुतोष, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक श्री प्यारे मोहन त्रिपाठी आदि ने भी विभिन्न जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक अपने नाम, पते के साथ फोन अथवा मोबाइल नंबर की जानकारी भी अवश्य अंकित करे। केबल चैनल पर विज्ञापन चलाने से पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से 72 घंटे पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

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