जवाजा पंचायत समिति के सरपंच एवं वार्ड पंच के पदों की खुली लॉटरी

0607ब्यावर, (हेमन्त साहू)। पंचायत आम चुनाव 2015 के संदर्भ में जवाजा पंचायत समिति की विभिन्न पंचायतों में सरपंच पद के आरक्षण का निर्धारण एसडीओ भगवती प्रसाद ने गुरूवार को यहां ऑफिसर्स सभागार में राष्ट्रीय राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी ) तथा बहुजन समाज पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक दौरान नियमानुसार लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया गया। बैठक में भाजपा के मण्डल अध्यक्ष चैन सुख हेड़ा व जवाजा ब्लॉक अध्यक्ष भंव सिंह बूजारेल तथा कांग्रेस की ओर से डॉ. एससी जैन, सहित अन्य विभिन्न पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे।
एसडीओ भगवती प्रसाद ने बताया कि निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुसरण में आगामी पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं। उन्होंने बताया जवाजा पंचायत समिति क्षेत्रा में कुल 36 पंचायतों में आम चुनाव 2015 होने हैं। इसके लिये आज निकाली गई विधिवत लॉटरी सरपंच पद व वार्ड पंच आरक्षण संबंधी कार्यवाही अंज़ाम दी गई। इसके अन्तर्गत सरपंच पद हेतु आरक्षण ग्राम पंचायतवार इस प्रकार नियत किया गया है।
पंचायत समिति जवाजा में नई बनी ग्राम पंचायत मेडिय़ा , ग्राम पंचायत सुरडिय़ा, राजियावास तथा सुहावा ( कुल चार पंचायतें ) एस.सी. वर्ग की रहेगी। इनमें मेडिय़ा पंचायत तथा सुरडिय़ा पंचायत में सरपंच पद एस.सी. महिला के लिए आरक्षित रहेगा।
ग्राम पंचायत देलवाड़ा, बड़ाखेड़ा, बनजारी, टॉडगढ़, रावतमाल, मालातोंकी बेर, लोटियाना व बामनहेडा (कुल आठ पंचायतें ) ओबीसी वर्ग की रहेगी। इनमें से देलवाड़ा, बड़ाखेड़ा, बनजारी व टॉडगढ़ पंचायतें ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।
ग््रााम पंचायत बलाड, नून्द्री मेन्द्रातान, नरबदखेड़ा, सरवीना, देवाता, जवाजा, बड़कोचरा, सूरजपुरा, काबरा, किशनपुरा, नाईकला व आसन ( कुल बारह पंचायतें ) ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। एसडीओ ने बताया कि बारह पंचायतें जो सामान्य वर्ग की है, उनमें बराखन , तारागढ़, गौहाना, अतीतमण्ड, दुर्गावास, कोटड़ा, जालिया-प्रथम, नून्द्री मालदेव, रूपनगर, ब्यावरखास, सरमालिया व मालपुरा पंचायतें शामिल हैं।
सरपंच पदों हेतु निकाली गई उक्त लॉटरी के तुरन्त पश्चात् एसडीओ भगवती प्रसाद द्वारा आज ही ऑफिसर सभागार ब्यावर में जवाजा पंचायत समिति क्षेत्रा की सभी पंचायतों के लिए होने वाले वार्ड पंच पद हेतु वार्ड आरक्षण संबंधी कार्यवाही बारी-बारी से पंचायत का नाम पुकारा जाकर मौकेपर संबंधित पंचायत क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में सुव्यवस्थित ढंग से अंज़ाम दिया गया।

भु- उपयोग व लेआउट की त्रुटियो मे सुधार करने की मांग
ब्यावर, (हेमन्त साहू)। निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता के चलते नगर परिषद मे आवश्यक कार्य समय पर पुर्ण नही होने की वजह से शहरवासियो को परेशानी का सामना करना पड रहा है। गुरुवार को भाजपा पार्षद ज्ञानदेव झंवर ने नगर परिषद आयुक्त मुरारीलाल वर्मा को ज्ञापन देकर पट्टो व लिआउट मे आई त्रुटिया दुरस्त कर सुधारने की मांग की। पार्षद झंवर ने बताया कि पुर्व मे लगे प्रशासन शहरो के संग शिविर मे कई कोलोनीयो के एैसे लेआउट व पट्टे है जो समिति व एसटीपी द्वारा सवीकृत हो चुके है। लोगो की पट्टा व नियमन राशि पिछले काफी समय से परिषद में जमा हो चुकी हे। लेकिन अभी तक पट्टे व लेआउट की त्रुटियो मे सुधार नही होने से कई लोग परेशानी का सामना कर रहे है। झंवर ने मिश्रा कोलोनी, मोतीनगर, गायत्री नगर, सेंदडारोड, दया नगर सहित अनैक केालोनियो के पट्टेा व लेआउट की त्रुटियो मे सुधार कर जनता को देने की मांग की।

अवैध कॉपीराईट लाईसेन्स शुल्क वसूली के विरोध में पुलिस को शिकायत
ब्यावर, (हेमन्त साहू)। डी.जे. साउण्ड वालो को अवैध कापीराईट लाईसेन्स शुल्क वसूली की धमकी देकर परेशान करने वालो के विरोध में आज ब्यावर डी.जे. एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर दोषियो पर कार्यवाहीं की मांग की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने बताया कि कापीराईट बोर्ड ने आई.टी.आई. के तहत मांगी गई सूचना में स्टार कापीराईट प्रोटेक्शन रॉयल स्टार कापीराईट प्रोटेक्शन और डिजिटल म्युजिक सिक्यूरिटीज, एस.एस.पी. एंटी पायरेली इन्वेस्टीगेशन और आर.आर. ऐन्टी पायरेसी इन्वेस्टीगेशन प्राईवेट लिमिटेड फर्म कापीराईट एक्ट की धारा 80 और 33 के तहत लाईसेन्स जारी कर सकती है या नहीं ? तथा क्या यह कम्पनियां कापीराईट बोर्ड में कापीराईट एक्ट के तहत पंजीकृत है या नहीं। क्या यह फर्म एवं कम्पनियां पुलिस के सहयोग से और बिना सहयोग के कारोबारियों पर छापे की कार्यवाहंी कर सकती है? अग यह सभी कम्पनियां कापीराईट बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तौ हम उन्हे दी गई राशि वापस कैसे प्राप्त कर सकते है। जिसके उत्तर में कापीराईट बोर्ड ने यह जबाव दिया कि 1. सूचनाकत्र्ता ने जिन कम्पनियों को सूचना मांगी है उनमें कोई भी कापीराईट बोर्ड में कापीराईट सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। सूचनाकत्र्ता ने जिन कम्पनियों व फर्म की सूचना मांगी है उनमे ंकोई भी कापीराईट बोर्ड में कापीराईट सोसायटी के रूप में कॉपीराईट एक्ट की धारा 33(3) के तहत रजिस्टर्उ नहीं है। कानून की धारा 33(1) के तहत यह प्रावधान है कि कापीराईट संशोधन कानून 1994 के तहत कोई भी व्यक्ति और एसाोसिएशन कापीराईट के लाईसेन्स जारी करने का व्यवसाय नहीं कर सकता है। केवल धारा 33(3) के तहत कापीराईट बोर्ड में रजिस्टउ्र सोसायटी ही यह काम कर सकती है, 2. केवल बोनाफाइड ऑनर्स ही छापा मारने की कार्यवाहीं करवाने के लिए अधिकृत है, 3. अगर कोई कम्पनी फर्म या व्यक्ति कापीराईट का बोनाफाइड ओनर नहीं है और वह लाईसेंस जारी करता है या गलत काम करता है तो उनके खिलाफ पीडित व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है।
जिससे स्पष्ठ है कि अब तक कम्पनियों कारोबारियों को पुलिस सहयोग से डरा धमका कर लाखों रूपयो की अवैध वसूली कर ली है जो निरंतर जारी है। जिसके विरोध में सर्व प्रथम राजस्थान में ब्यावर डी.जे. एसोसिएशन ने इस अवैध वसूली के विरूद्ध पुलिस में शिकायत करके अपनी आवाज उठाई। जिसके बाद में अजमेर किशनगढ व अन्य स्थानों पर इसके विरूद्ध आवाज तेज की हे। तथा आज ब्यावर के अलावा अजमेर के डी.जे. व्यवसायों ने अपने पदाधिकारी विजय अग्रवाल व अध्यक्ष आदि ने भी पुलिस उच्चाधिकारयों को ज्ञापन सौपकर अवैध वसूली के विरूद्ध कार्यवाहीं की मांग की गई। इस संबंध में जयपुरके कारोबारी संदीप चौपडा से हुई वार्ता में बताया कि इन कम्पनियों को पायरेसी कराने का लाईसेन्स देने व वसूली का अधिकार नहीं है तथा इस मामले को केन्द्र तक लेजाकर दोषियों को सजा दिलाई जायेगी। अवैध वसुली करने वालो के विरुद्ध गत लगभग डेढ वर्षो से न्यायालय में मामला विचाराधीन चल रहा है। उसके बावजुद भी नाहक परेशान कर रहे है। ब्यावर पुलिस को शिकायत करने वालो में जगदीश शर्मा, कैलाश भंडारी, कौशलकिशोर जांगीड नेमीचन्द जांगिड, सत्तुभाई, नन्दकिशोर, चन्दुभाई, मुकेश सोलंकी, योगेश आदि मौजूद थे।

करोडो की अपराधिक कर चोरी को संरक्षण के खिलाफ कार्यवाहंी की मांग
ब्यावर, (हेमन्त साहू)। करोडो रूपयो के मुद्रांक एवं पंजीयन राशि की कर अपवंचना के संबंध में शासन सचिव वित्त राजस्व को महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर के द्वारा भेजी गई अधूरी एवं असल तथा भ्रामक जानकारी देने के संदर्भ में वास्विक तथ्यो एवं सूचना के आधार पर अपवंचको के खिलाफ वसूली कार्यवाहीं करने एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें लगातार बचाने को कार्य करने व संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्यवाहंी करने के संबंध में नागरिक सतर्कता समिति के पदाधिकारियों ने कार्यवाहक उपपंजीयक एवं तहसीलदार मदनलाल जीनगर के मार्फत शासन सचिव वित को मय दस्तावेजी साक्ष्य विस्तृत ज्ञापन भेजा है। जिसमें करोडो रूपयो की अपराधिक कर चोरी की वसूली एवं पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है।
नागरिक सतर्कता समिति के प्रवक्ता जगदीश शर्मा ने बताया कि सतर्कता समिति के सचिव गुलाबचन्द शर्मा, उपाध्यक्ष एडवोकेट कुन्दन सोनी, मनजीतसिंह हुडा आदि ने उप पंजीयक श्री जीनगर को 15 पृष्ठीय ज्ञापन एवं दस्तावेज सौपकर अवगत कराया कि हमारे संगठन की शिकायत 1 नवम्बर 2013 पर शासन सचिव वित राजस्व ने अपने पत्र दि. 18.11.2013 द्वारा श्रीमान् महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक राजस्थान अजमेर से सी.ऐ.जी पेरा 5.2.2 जो जनलेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। उसके संबंध में तीन बिन्दुओं पर सूचना एवं अभिलेख शीघ्र उनको भिजवाने के आदेश दिये थे। जिसमें ब्यावर में धर्मशीला ऐज्यूकेशनल इस्टीट्यूशंस प्रा. लि. द्वारा क्रय की गई भूमि के संबंध में कितने अभिलेख निष्पादित हुई है। समस्त अभिलेखों की प्रतिया भिजवाने तथा उक्त भूमि की वर्तमान स्थिति तथा क्रेता कम्पनी से वसुली योग्य राशि की सूचना मांगी थी।
सूचना के अधिकार के तहत नागरिक सतर्कता समिति को विभाग द्वारा 5 दिसम्बर 2014 को प्रेषित सूचना से इस बात का भंंंडाफोड हुआ कि शासन सचिव वित राजस्व को प्रेषित की है उनमें उक्त क्रेता कम्पनी को 4 दस्तावेज निष्पादित होने तथा मौके की सिथति तथा वसूली के संबंध में रिकार्ड से गलत एवं भ्रामक तथा सत्य एवं तथ्य छुपाकर अपूर्ण सूचनाऐं दी है। जबकि क्रेता कम्पनी को कुल 5 दस्तावेज निष्पादित किय है तथा 5 वे दस्तावेज सं. 1680/14 जो 44.4 बीघा भूमि को 68 लाख 51 हजार में बेचान का निष्पादित हुआ है तथा जिस पर सी.ऐ.जी पैरा 5.2.2 में 69.23 लाख की कर अपवंचना निकाली है। उसकी सूचना जानबूझकर नहीं दी और न ही उक्त दस्तावेज संलग्र कर भेजा है। जो इसमें दी गई 50 प्रतिशत की छूट वर्तमान में वापस लेने पर मूल वसूली 1 करोड 53 लाख 54 हजार 682 रूपये में से चुकाये मुद्रांक कर की राशि 7 लाख 53 हजार 610 रूपये राशि कम करने के बाद जो भी राशि बकाया है वह ब्याज एवं शास्ती समेत करोडो रूपयो की बनती है । इसी प्रकार 4 बेचान नामों पर भी दी गई छूट की राशि वापस लेने पर विभाग द्वारा 6 लाख 59 हजार रूपयो की वसूली निकालने के बाद रैफरेन्स न्यायालय कलेक्टर स्टाम्प अजमेर को भेजा है। उसकी भी रिकार्ड पर उपलब्ध जानकारी को छिपाया है तथा वर्तमान मौके की स्थिति की भी जांच किये बिना तथा इसी भूमि की 17-9 बीघा भूमि जो ललित जैन पुत्र शांतिलाल जैन को बेचान की है उसके पट्टे नगर परिषद द्वारा 19.2.2004 को अवैध रूप से जारी कर पत्थर गढी की गई है। उसकी भी सूचना नहीं दी है।
ज्ञापन में जानबूझकर मुद्रांक कर को प्रभावित करने वाले सारभूत तथ्य जानबूझकर कर चोरी की नियत से छिपाने तथा अपराधिक कर चोरी को संरक्षण देने वाले संबंधित क्रेता विक्रेता एवं अधिकारियों एवं गवाहों तथा डीड राईटर आदि पर राज. मुद्रांक अधिनियम 2004 की धारा 30 सपठित धारा 75 के तहत पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने तथा बकाया वसूलीमय ब्याज एवं शास्ती के करके करोडो रूपयो की राजकोष को पहुंचाई क्षति में बेचान की मांग की है।

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