स्थानीय निकाय चुनाव, तैयारियां पूरी

अजमेर, किशनगढ़, केकड़ी, सरवाड़ एवं बिजयनगर में होगा मतदान
मतदान दल रवाना, कल प्रातः 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान

Nagar Nigam election 2015अजमेर, 16 अगस्त। स्थानीय निकाय आम चुनाव 2015 के तहत अजमेर नगर निगम, किशनगढ़ नगर परिषद तथा केकड़ी, सरवाड़ एवं बिजयनगर नगर पालिकाओं में पार्षद चुनाव के लिए कल प्रातः 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पांचों निकायों में 180 वार्डों के लिए 509 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। निकायों में 5 लाख 45 हजार 373 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. आरूषी मलिक ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज अजमेर नगर निगम, किशनगढ़ नगर परिषद तथा केकड़ी, सरवाड़ एवं बिजयनगर नगर पालिकाओं मेेें चुनाव के लिए मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। पांचों स्थानों पर कल प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके पश्चात 20 अगस्त को मतगणना होगी। अगले दिन 21 अगस्त को महापौर, सभापति एवं अध्यक्ष का तथा 22 अगस्त को उपमहापौर, उपसभापति व उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।
नगर निगम अजमेर चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी श्री हरफूल सिंह यादव ने बताया कि अजमेर के 60 वार्डों में चुनाव के लिए 327 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन वार्डों में 3 लाख 79 हजार 74 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी तरह किशनगढ नगर परिषद के 45 वार्डों के लिए 107 मतदान केन्द्र बनाए गए है। यहां एक लाख 855 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी तरह केकड़ी में 30 वार्डों के लिए 30 मतदान केन्द्रों पर 29 हजार 612, बिजयनगर में 25 वार्डों के लिए 25 मतदान केन्द्रों पर 22 हजार 477 तथा सरवाड़ में 20 वार्डों के लिए 20 मतदान केन्द्रों पर 13 हजार 355 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।


स्थानीय निकाय आम चुनाव-2015
मतदाता की पहचान हेतु दस्तावेज

अजमेर, 16 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय आम चुनाव-2015 में मतदाता द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर पहचान स्थापित करने हेतु वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज की सूची जारी करते हुए निर्देश दिए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. आरूषी मलिक ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार किसी निर्वाचक को मतपत्रा परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्ठियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा। यदि किसी मतदाता को कोई मतपत्रा दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिससे यह समाधान हो कि उक्त व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्ठि संबंधित है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक वही पात्राता रखता है जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाने वाली निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक रखता है। राज्य की किसी भी नगर पालिका अथवा पंचायती राज संस्था में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचक आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने हेतु वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जो निम्नांकित है-
1. निर्वाचक कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड।
2. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा से नीचे के
फोटोयुक्त फेमिली कार्ड।
3. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त एन.आर.ई.जी.ए. (नरेगा) पारिवारिक
नौकरी प्रमाणपत्रा कार्ड।
4. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने
की तिथि से पूर्व जारी)।
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5. स्वतंत्राता सेनानी फोटो युक्त पहचान-पत्रा।
6. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक
विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्रा/ वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित
होने की तिथि से पूर्व जारी)।
7. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति प्रमाण
पत्रा।
8. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त मूल निवास
प्रमाण पत्रा।
9. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्रा पहचान
पत्रा।
10. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शारीरिक
विकलांगता प्रमाण -पत्रा।
11. ड्राइविंग लाइसेन्स।
12. फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि।
13. सार्वजनिक क्षेत्रा के बैंको/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक (निर्वाचन
कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व खोला गया खाता)।
14. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिे क्षेत्रा के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा
उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्रा।
15. आयकर पहचान -पत्रा (पी.ए.एन.)।
16. पासपोर्ट।
17. निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त शस्त्रा लाइसेंस।
18. भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड।
परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्रा सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

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