ईयूडीआर एक्ट के तहत 14 करोड़ 43 लाख 17 हजार रूपए की वसूली

avvnl thumbअजमेर, 7 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अगस्त माह तक ईयूडीआर एक्ट (विद्युत बकाया वसूली नियम) के तहत कुल 30 हजार 803 प्रकरणों में 14 करोड़ 43 लाख 17 हजार रूपए की वसूली की गई है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि बकाया वसूली के तहत उपभोक्ताओं से ईयूडीआर एक्ट के तहत नोटिस देकर कार्यवाही की गई। उन्हांेने बताया कि सर्वाधिक वसूली चित्तौड़गढ़ सर्किल में 29 हजार 150 प्रकरणों में 12 करोड़ 84 लाख 70 हजाररूपए की वसूली की गई है। जबकि सीकर सर्किल में 400 प्रकरणों में 48 लाख 6 हजार, झुंझुनूं में 229 प्रकरणों में 31 लाख 19 हजार रूपए, भीलवाड़ा सर्किल में 233 प्रकरणों में 24 लाख 10 हजार, अजमेर शहर सर्किल में 277 प्रकरणों में 19 लाख 18 हजार, नागौर सर्किल में 96 प्रकरणों में 16 लाख 17 हजार, अजमेर जिला वृत्त में 241 प्रकरणों में 7 लाख 27 हजार, उदयपुर सर्किल में 87 प्रकरणों में 6 लाख 15 हजार, राजसमंद में 51 प्रकरणों में 3 लाख 79 हजार तथा प्रतापगढ़ सर्किल में 39 प्रकरणों में 2 लाख 55 हजार रूपए की वसूली की गई है।
—000—
कामकाजी महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कमेटी का पुर्नगठन
अजमेर, 7 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर जोन के मुख्य अभियंता श्री बी. एस. रत्नू ने एक आदेश जारी कर संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय, अधीक्षण अभियंता (शहर वृत्त/ जिलावृत्त) कार्यालय हेतु कामकाजी महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कमेटी का पुर्नगठन किया हैं।
आदेश के तहत श्रीमती हेमलता कर्मचंदानी कनिष्ठ लेखाकार को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि डाॅ. दिलीप मकवाना कार्यवाहक उपनिदेशक कार्मिक (अ.सं.), श्रीमती हेमलता वर्मा लेखाकार, श्रीमती मंजू माथुर कनिष्ठ अभियंता तथा श्रीमती नीतू शर्मा कनिष्ठ लेखाकार को सदस्य बनाया गया हैं।

error: Content is protected !!