अवैध स्मैक सहित चार आरोपी गिरफ्तार

apradh samacharपुलिस थाना विजयनगर मंें द्वारा उपस्थित थाना होकर थानाधिकारी कान सिह उ.नि को अवगत कराया कि कस्बा बिजयनगर मे पिछले कुछ समय से श्रवण गुर्जर पुत्र गोकल जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मौहल्ला सथाना बाजार बिजयनगर द्वारा मौहम्मद सलमा पुत्र चॉद मौहम्मद जाति मुसलमान निवासी मजदूर कॉलोनी बिजयनगर व सम्पत नायक पुत्र कैलाष चंद जाति नायक निवासी गोपाल बाडी तारो का खेडा बिजयनगर व सांवर लाल पुत्र मूलचंद जाति दरोगा उम्र 22 साल निवासी सथाना के साथ एक गिरोह बनाकर अवैध स्मैक बेचने का गौरखधंधा कर रहेे है तथा स्मैक का चारो द्वारा सेवन भी किया जाता है उक्त चारो अभी तारो का खेडा कब्रिस्तान की तरह जा रहे है जिनके द्वारा तीन चार दिन से एकान्त जगह होने से स्मैक का सेवन करते है तथा स्मैक सेवन करने वालो को बेच भी रहे है तथा आज चारो द्वारा स्मैक खरीद कर बेचने व स्वय के उपयोग हेतू खरीद कर लाये है चारो को चैक किया जावे तथा भारी मात्रा मे अवैध स्मैक जप्त हो सकती है उक्त सूचना मुखबीर विष्वसनीय होने से धारा 42(2) एन.डी.पी.एस एक्ट की सूचना पृथक से तैयार की जाकर जरिये डिस्पेच क्रमाक 919 दिनांक 24.2.2016 से बदस्त कानि के पुलिस उप अधीक्षक वृत नसीराबाद को देने हेतू हिदायत मुनासिफ दी जाकर रवाना किया गया तथा थानाधिकारी मय स.उ.नि सुरेन्द्र सिह, भवानी पाल, रतन सिह मय जीप सरकारी मय चालक भवर लाल मय अनुंसधान ब्राक्स के आमदा सूचना की तस्दीक बाबत रवाना हुआ तथा हमराह पुलिस जाप्ते को मुखबीर खास की सूचना से अवगत कराया गया तथा रेल्वे पुलिया के पास पहुॅचा जहॉ पर हमराह स.उ.नि श्री सुरेन्द्र सिह को सूचना की तस्दीक बाबत दो स्वतत्र गवाह तलब कर पेष करने बाबत लिखित हुक्म नामा दिया जाकर रवाना किया गया तो स.उ.नि द्वारा थानाधिकारी को अवगत कराया गया कि काफी प्रयास किये गये मगर कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नही है जिस पर थानाधिकारी द्वारा हमराह पुलिस जाप्ते मे से रतन सिह व भवानी पाल को गवाह मामूर किया जाकर दोनो गवाह से गवाह रहने बाबत पृथक पृथक सहमति प्राप्त की जाकर फर्द सहमति गवाह तैयार की जाकर थानाधिकारी द्वारा मय पुलिस जाप्ते के मुताबिक मुखबीर सूचना के कब्रिस्तान के पास बबूलो की आड मे चार व्यक्ति गौल दायरे में बैठकर धूम्र पान करते हुए आपस मे वार्ता करते नजर आये जिनको मन थानाधिकारी द्वारा मय पुलिस जाप्ते के घेरा देकर ज्यो का त्यौ बैठे रहने की हिदायत दी गई तो एक व्यक्ति पुलिस जाप्ते को देखकर धूमपान करने के बाद कागज को अपनी जैब मे छिपाने लगा तथा चारो पुलिस जाप्ते को बाबर्दी देखकर घबराने लगे जिस पर मन थानाधिकारी द्वारा चारो को बारी बारी से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्रवण गुर्जर पुत्र गोकल जाति गुर्जर उम्र 32 साल निवासी गुर्जर मौहल्ला सथाना बाजार बिजयनगर दूसरे ने अपना नाम मौहम्मद सलमा पुत्र चॉद मौहम्मद जाति मुसलमान उम्र 22 साल निवासी मजदूर कॉलोनी बिजयनगर तीसरे ने अपना नाम सम्पत नायक पुत्र कैलाष चंद जाति नायक उम्र 36 साल निवासी गोपाल बाडी तारो का खेडा बिजयनगर चौथे ने अपना नाम सांवर लाल पुत्र मूलचंद जाति दरोगा उम्र 22 साल निवासी सथाना होना बताया जिनको मन थानाधिकारी द्वारा पुलिस जाप्ते के समक्ष सूचना से अवगत कराया गया तो चारो ही अपनी अपनी सफाई देने लगे तत्पष्चात मन थानाधिकारी द्वारा श्रवण गुर्जर पुत्र गोकल जाति गुर्जर उम्र 32 साल निवासी गुर्जर मौहल्ला सथाना बाजार बिजयनगर को समय 5ः40 पी.एम पर व मौहम्मद सलमा पुत्र चॉद मौहम्मद जाति मुसलमान उम्र 22 साल निवासी मजदूर कॉलोनी बिजयनगर को समय 5ः50 पी.एम पर तथा सम्पत नायक पुत्र कैलाष चंद जाति नायक उम्र 36 साल निवासी गोपाल बाडी तारो का खेडा बिजयनगर को तथा सांवर लाल पुत्र मूलचंद जाति दरोगा उम्र 22 साल निवासी सथाना को तलाषी बाबत धारा 50 एन.डी.पी.एस एक्ट के प्रावधानो अनुसार पृथक पृथक नोटिस दिया जाकर प्राप्ती प्राप्त की गई जिस पर चारो द्वारा थानाधिकारी के समक्ष जाहिर किया कि हम लेाग अपनी अपनी तलाषी आपसे ही लिवाना चाहते है जिस पर मन थानाधिकारी द्वारा चारो को एन.डी.पी.एस एक्ट के आज्ञापक अधिकार से अवगत कराया गया कि आप लोग चाहो तो अपनी तलाषी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रैड के समक्ष लिवा सकतो हो तो चारो ने ही तलाषी मन थानाधिकारी से ही लिवाए जाने की इच्छा जाहिर की जिस पर चारो की फर्द सहमति तलाषी मुर्तिब की जाकर थानाधिकारी द्वारा हमराह जाप्ते की बहामी तलाषी दी गई तो किसी प्रकार की संदेहास्प्रद वस्तु नही मिली तत्पष्चात मन थानाधिकारी द्वारा समय 6ः30 पी.एम पर श्रवण गुर्जर पुत्र गोकल जाति गुर्जर उम्र 32 साल निवासी गुर्जर मौहल्ला सथाना बाजार बिजयनगर की तलाषी ली गई तो पेंट की पीछे वाली जैब मे एक प्लास्टिक की थैली मिली जिसमे भरे माल को चैक किया गया तो थैली मे भरा माल स्मैक होना पाया गया जिसको पुलिस जाप्ते द्वारा भी स्मैक होना जाहिर किया तथा पर मौहम्मद सलमा पुत्र चॉद मौहम्मद जाति मुसलमान उम्र 22 साल निवासी मजदूर कॉलोनी बिजयनगर को चैक किया गया तो पेंट की दाहिनी जैब मे प्लास्टिक की थैली मिली जिसमे भरे माल को चैक किया गया तो स्मैक होना पाया गया तथा कैलाष चंद जाति नायक उम्र 36 साल निवासी गोपाल बाडी तारो का खेडा बिजयनगर को चैक किया गया तो पेंट की दाहिनी जैब मे प्लास्टिक की थैली मिली जिसमे भरे माल को चैक किया गया तो स्मैक होना पाया गया तथा सांवर लाल पुत्र मूलचंद जाति दरोगा उम्र 22 साल निवासी सथाना को चैक करने पर पेंट की पीछे वाली जैब मे प्लास्टिक की थैली मिली जिसमे भरे माल को चैक किया गया तो स्मैक होना बताया उक्त चारो को अवैध स्मैक कब्जे मे रखने का लाईसेन्स या अधिकार पत्र मांगा गया तो नही होना बताया तथा चारो ने बताया कि हम लोग स्मैक पीने के आदि होने के कारण स्मैक ही स्मैक खरीद कर लाये थे बिना लाईसेन्स व अधिकार पत्र के स्मैक कब्जे रखना धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से थानाधिकारी द्वारा हमराह जाप्ते के समक्ष श्रवण गुर्जर के कब्जे मे मिली स्मैक से भरी प्लास्टिक थैली का हमराह तराजू बाट से तौल किया गया तो थैली सहित कुल वजन 10 ग्राम हुआ तथा सम्पत नायक के पास मिली थैली का वजन किया गया तो थैली सहित कुल वजन 10 ग्राम हुआ तथा मौहम्मद सलाम के पास मिली थैली का वजन किया गया तो स्मैक का वजन थैली सहित कुल वजन 10 ग्राम हुआ तथा सांवर लाल के पास मिली स्मैक की थैली का वजन 10 ग्राम हुआ इस प्रकार चारो के पास कुल स्मैक का वजन थैली सहित 40 ग्राम होना पाया गया तो श्रवण गुर्जर के पास मिली प्लास्टिक थैली को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मौहर की जाकर मार्का ए अंकित किया गया तथा मौहम्मद सलाम के पास मिली स्मैक थैली को सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्का बी अंकित किया गया तथा सांवर लाल के पास मिली स्मैक थैली को सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्का सी अंकित किया गया तथा सम्पत नायक के पास मिली स्मैक थैली को सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्का डी अंकित किया गया श्रवण गुर्जर, सम्पत नायक, मौहम्मद सलाम , सावर लाल को धारा 52(2) ए.डी.पी.एस एक्ट के प्रावधानो अनुसार धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट मे गिरफ्तारी के आधारो से अवगत कराया जाकर जरिेये फर्द गिरफ्तारी पृथक पृथक गिरफ्तार किया गया बाद मौके की कार्यवाही के हाजीर थाना आया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को दाखिल हवालात किया जाकर जप्त माल को पुन रिषील किया जाकर एच.एम मालखाना को सुपुर्द किया जाकर प्रकरण संख्या 45/2016 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट मे कायम कर अनुसधान सी.औ साहब नसीराबाद के आदेषानुसार रामचन्द्र चौधरी थानाधिकारी थाना नसीराबाद सदर के जिम्मे की गई ।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना विजयनगर में मु0 न0 44/16 धारा 454,380 भादस में दिनांक 24.02.16 को अभियुक्त भैरू तेली पुत्र नारायण जाति तेली उम्र 25 साल निवासी मस्जिद के पास सांवरा तेली की चाय की दुकान राजनगर विजयनगर को गिरफ्तार किया गया जिसे एम जे एम न्यायालय विजयनगर में पेश कर पी सी रिमाण्ड लिया जाना शेष है व बरामदगी शेष है।

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज
पुलिस थाना अलवरगेट में बजरंगलाल सैन पुत्र चांदमल जी निवासी संस्कार पब्लिक स्कूल के पास आम का तालाब शक्ति नगर नाकामदार अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरा पुत्र प्रदीप कुमार उम्र 37 साल जाति सैन निवासी आम का तालाब शक्ति नगर नाकामदार अजमेर मे निवास करता था जिसकी पत्नी को संजीव पुत्र ताराचन्द्र कश्यप फोन पर बात करता था जिसको मना करने पर मेरे पुत्र से लडाई झगडा किया तब पुलिस अधिकारियो द्वारा दोनो को ही पुलिस द्वारा बंद किया गया जिया जिनकी एसडीएम कोर्ट से जमानत करवाई गयी जिसके बाद धर आया और काम की कहकर घर से बाहर गया उसके पश्चात दिनांक 22.2.2016 को शाम 8.00 बजे से ही उसका कही कोर्इ्र पता नही चला जिसपर हमारे द्वारा सभी मिलने वाले व रिश्तेदारो मे तलाश व मालुमात की गई लेकिन उसका कही कोई पता नही चला है उसकी मोटरसाईकिल आरजे 01 एसए 6233 बस स्टैण्ड पार्किग पर खडी है अतं रिपोर्ट गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर तलाश करावे । जिसमे मोबाईल नम्बर बंद है आदि रिपोर्ट पर एमपीआर नम्बर 08/2016 दिनांक 24.2.16 मे पंजीबद्ध कर तलाश अनुसंधान जारी है।

अज्ञात चोरों द्वारा डीपी से तेल चोरी कर ले जाना का मुकदमा दर्ज
पुलिस थाना मसुदा में जसकरण पुत्र पृथ्वीराज मीणा उम्र 25 साल निवासी सुन्दरपुर थाना मलारना डुगर सवाईमाधोपुर हाल जेईएन मसूदा ने अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम बेगलियावास व किषनपुरा हडेडा शेरगढ डीपी से तेल चोरी कर ले जाना के सम्बंध में रिपोर्ट पेष कि जिस पर प्रकरण सं. 43/16 धारा 136 विद्युत अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

दुर्घटना मंे हुई मृत्यु
पुलिस थाना बान्दरसिदंरी मेें एनएच-8 बान्दरंिसदरी चौराया एक टेªलर नम्बर आरजे 02 जीबी 1411 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति श्री हजारी पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी श्योपुरा थाना नरैना जिला जयपुर ग्रामीण के टक्कर मारी, जिससे हजारी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। थानाधिकारी षिवराज ने बताया कि मृतक हजारी अपनी मोटरसाईकिल से मटर की बोरी लेकर किषनगढ़ मण्डी में जा रहा था। जिसके द्वारा रोड़ के साईड में मोटरसाईकिल को खड़ी करके मोटरसाईकिल पर रखी मटर की बोरी को सही कर रहा था, उसी दौरान उक्त टेªलर चालक ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी, जिससे मृतक हजारी नीचे गिर गया, जिस पर उक्त टेªलर से मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक को एम्बुलेंस से वाईएनएच किषनगढ़ चीरघर में रखवाया गया। मृतक के परिजनों को इत्तला दी जाकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। लाष परिजनों को सुपुर्द की गई। इसी दौरान श्रवण गुर्जर द्वारा लिखित में रिपोर्ट पेष की, जिस पर प्रकरण धारा 279,304ए भादस में दर्ज किया गया ।

शान्ति भ्ंाग के आरोप में 04 व्यक्ति गिरफ्तार
पुलिस थाना किषनगढ में नरपत राम मय जाप्ता मय जीप सरकारी के मुताबिक ईत्तला टेलीफोन के उदयपुर खुर्द में पहंुचा जहां पर काफी भीड हो रखी थी। जहां पर तीन व्यक्ति आपस में गाली गालोच कर रहे थे व झगडा करते हुऐ दिखाई दिये। एक दुसरे को एलानियां धमकी दे रहे थे। जिसको बडी मुश्किल से काबू किया और समझाईस की गई बावजूद समझाईस के कोई असर नहीं हुआ और पुलिस को देखकर और ज्यादा आवेशित हो गये। और कहने लगे मैं तुझे यहां नहीं रहने दुंगा व मै तुझे मार दुंगा। जिस पर उ0नि0 नरपतराम ने हमराही जाप्ते की मदद से रोका व नाम पता पूछा तो पहले ने अपना नाम राजु पुत्र रतन लाल रैगर नि0 उदयपुर खुर्द दुसरे ने अपना नाम सांवरलाल पुत्र रतनलाल रगर नि0 उदयपुर खुर्द तिसरे ने अपना नाम कमल पुत्र रतनलाल रैगर नि0 उदयपुर खुर्द थाना किशनगढ, जिला अजमेर बताया, जिसको अन्तर्गत जूर्म धारा 151 सीआरपीसी अदम अदखाल गिरफ्तार किया गया। दौराने जांच परिवाद थाने के सामने परिवादी गोपाल खटीक को जोर जोर से एलानियां धमकी दे रहा था। और कह रहा था कि गोपाल ने थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों दी है। मैं तेरे को जान से खत्म कर दुंगा। जिस पर नरपतराम मय जाप्ता के थाने के सामने जाकर उक्त शख्स को समझाईस की बावजूद समझाईस के कोई असर नहीं हुआ और ज्यादा आवेशित हो गया। जिसको रोकरक नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लालाराम उर्फ पुत्र देवाराम गुर्जर उम्र 32 साल नि0 गुर्जरों काबाडा अरांई किशनगढ बताया जिसको अन्तर्गत जूर्म धारा 151 सीआरपीसी अदम अदखाल गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना रूपनगढ 1,आदर्षनगर 1,किषनगढ 1, कुल,03, 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही मे थाना, गांधीनगर 2, भिनाय 4,सरवाड 4,क्रि0गंज 3,आदर्षनगर 2,किषनगढ 3, कुल 18, 510 मे थाना, भिनाय 4,मसुदा 3,रूपनगढ 1,जवाजा 1,किषनगढ 3,कुल, 12, अन्य एमवी एक्ट मे थाना, भिनाय 4,गेगल 1,बान्दरसिदंरी 2,मदनगंज 2,क्रि0गंज 2,कुल, 11,207 एमवीएक्ट मे थाना कुल

षांति भंग मे, गिरफ्तार,सरवाड 4,ब्यावर सिटी 1,किषनगढ 4, कुल-09,
8/21 एनडीपीएस एक्ट में थाना नसीराबाद सदर 4,कुल 04
289 कन्टोन्मेन्ट एक्ट मे थाना नसीराबाद सिटी 2 ,कुल 02
19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, कुल
4/6 आरएनसी एक्ट में थाना कुल
स्थाई वारन्ट मे थाना कुल
4/25 आर्म्स एक्ट में थाना कुल
16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, कुल

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