कांग्रेस के प्रताप यादव को उच्च न्यायालय से भारी राहत मिली

प्रताप यादव
प्रताप यादव
नगर निगम ,अजमेर वार्ड 06 से जुड़े लम्बित मामले में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई कर वादी प्रताप यादव को बडी राहत प्रदान की है l
मामले पर सुनवाई जस्टिस श्री आलोक शर्मा की अदालत में हुई l
माननीय हाईकोर्ट ने नाम र्निदेशन पत्र में अनियमितता व गडबडी के मामले को गंभीरता से लेते हुए रिट पर किये आदेश में कहा कि चुनाव याचिका ,जो अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित है उसे छः माह में निष्तारित करें l
उल्लेखनीय है कि चुनाव अधिकारी की लापरवाही से नामांकन पत्र जो दिनांक 06/08/ 15 को ही िनरष्त हो जाना चाहीए था,वह वहां नही किया व अवैधानिक रूप से मतदान भी करवा दिया , िजससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ ,अगर धर्मपाल जाटव का आवेदन, जो गलत था ,जो आज भी रेकार्ड पर है,को उसी समय रद्द कर दिया जाता तो वह चुनाव में भाग ही नही ले पाता व परिणाम कुछ और ही होता l
इससे श्री प्रताप यादव को अपुरणीय क्षति तो हुई ही है ,चुनाव कि निष्पक्षता भी प्रभावित हुई है क्योंकि जब किसी प्रत्यर्थी (उम्मीदवार) का प्रस्तावक ही ना हो तो वह चुनाव में भाग ले ही नही सकता l
यंहा इस प्रकरण प्रस्तावक के कॉलम मे नाम,वार्ड ऩ,क्रमांक व भाग न. तो मनोजकुमार नामक व्यक्ती के है व हस्ताक्षर किसी राजेश कुमार के है जो पुरी तरह से अवैध है l
माननीय हाईकोर्ट ने अजमेर कि माननीय एडीजे 4 कोर्ट को निर्देश दिये है कि वह इस प्रकरण को अधिकतम छः माह में निष्तारित करें l
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस श्री आलोक शर्मा की अदालत में हुई l
सुनवाई में हाईकोर्ट में प्रताप यादव कि और से अधिवक्ता एस के शर्मा , डा. चन्द्र भान सिहं राठोड,अभिषेक राजोरिया व समीर शर्मा ने मामले की पैरवी की l
इस बारे प्रताप यादव ने कहा कि उन्हे
देश कि न्याय व्यवस्था पर पुरा भरोसा है,जल्द ही दुध का दुध व पानी का पानी
हो जावेगा l

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