पोक्सो एक्ट में एक आरोपी गिरफ्तार

apradh samacharपुलिस थाना मसूदा में प्रार्थी बहादुर सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह जाति रावत निवासी देदपुरा पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि की मेरी सगी छोटी बहिन कुमारी माया जिसकी उम्र 15 वर्ष है जो हमारे गांव देदपुरा में स्थित हमारे खेत से काम करके दिनांक 25.8.16 को दोपहर में 1 बजे वापस हमारे घर अकेले आ रही थी तब बीच रास्ते जंगल में मेरी बहन को अकेली देख हमारे गांव का महेन्द्र सिंह पुत्र हजारी सिंह जाति रावत के जबरदस्ती पकडकर मेरी बहिन के साथ जबरदस्ती खोटा काम किया तथा मेरी बहिन को धमकी दी कि अगर इसके बारे मे किसी को बताया तो तेरे तथा परिवार वालो को खत्म कर दूंगा तथा मेरी बहिन के साथ इससे पहले भी 7-8 बार महेन्द्र सिंह ने जबरदस्ती गलत काम किया मेरी बहिन को महेन्द्र सिंह ने जान से मारने की धमकी देने के कारण मेरी बहिन ने हमारे को नही बताया तथा मेरी बहिन ने गुमशुम रहती थी तो आज मैने तथा मेरे घर वालो ने मेरी बहिन से पूछा तो मेरी बहिन ने सारी बात हमारे को बताई। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नं 201/16 धारा 376 भादसं व 5,6 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसधान थानाधिकारी करण सिंह द्वारा शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थी व पीडिता कुमारी माया के लिए गये। पीडिता का बलात्कार सम्बधी मेडिकल मुआयना करवाया गया व मुलजिम महेन्द्र सिंह पुत्र हजारी सिंह जाति रावत उम्र 20 साल निवासी देदपुरा थाना मसूदा अजमेर की तलाश कर गिरफ्तार किया गया। जो न्यायालय श्रीमान डी.जे.साहब जिला अजमेर के पेश किया जावेगा।

अवैध देषी शराब में तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना रामगंज में अमरचंद सांसी के मकान के पास अजमेर पर मुकेष कुमार सउनि व जाप्ता द्वारा दबीष देकर मुल्जिमा संतोष पत्नि पदम जाति सांसी उम्र 24 साल निवासी रोजमेल प्रेस गोतम नगर थाना रामगंज अजमेर को गिरफ्तार किया जाकर मुल्जिम के कब्जे से 52 पव्वे देषी शराब के जप्त किये जाकर मु0नं0 204/16 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया।

पुलिस थाना मसूदा में मुल्जिम महावीर पुत्र चान्दा जाति रावत उम्र 30 साल निवासी देवरिया थाना भिनाय अजमेर द्वारा अपने कब्जे में 56 पव्वे अवैध शराब देशी सादा मदिरा बिना लाईसेन्स व परमीट के रखने पर धारा 19/54 आबकारी अधि. में गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण सं. 202/16 धारा उपरोक्त में दर्ज किया गया।

पुलिस थाना सरवाड में मुकदमा नं.122/16 धारा 19/54 राज0आ0 अधि0 मे मुल्जिम मौखम उर्फ मुकेष पुत्र मोहनलाल जाति खटीक उम्र 26 साल निवासी गणेषगंज सरवाड थाना सरवाड को गिरफ्तार किया गया।

शान्ति भंग के आरोप में तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना मसूदा में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1. गोपाल पुत्र रायमल जाति चमार उम्र 32 साल निवासी छाजला का खेडा भाण्डल थाना माण्डल भीलवाडा 2. सुरेश पुत्र सोजी जाति रेगर उम्र 25 साल निवासी जोरावरपुरा थाना मसूदा अजमेर 3. मदन पुत्र भागू जाति ढोली उम्र 52 साल निवासी जोरावरपुरा थाना मसूदा अजमेर को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना, मदनगंज 01, कुल, 01, 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही मे थाना, भिनाय 02, मदनगंज 02, सरवाड 02, कूल 06, 510 मे एक्ट मंे थाना भिनाय 02, श्रीनगर 01, कूल 03, 207 एमवीएक्ट मे थाना, कुल अन्य एमवी में थाना कूल

षांति भंग मे, गिरफ्तार – थाना, भिनाय 01, श्रीनगर 01, मसूदा 03, कुल 05,
13 आरपीजीओ में थाना, कुल
19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, रामगंज 01, मसूदा 01, सरवाड 01, कुल 03,
4/21 एम एम आर डी एक्ट मे थाना, कुल
16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, कुल
धुम्रपान अधि0में थाना, कुल
4/25 आर्म्स एक्ट मे थाना, कुल
4./6 आर एन सी एक्ट मे थाना कुल
8/15 एन डी पी एस एक्ट मे थाना, कुल
गिरफ्तारी वारण्ट में थाना, भिनाय 01, कुल 01,
9/11 राजस्थान धम्रपान प्रतिषेद अधिनियम मे थाना कुल,
धारा 289 ए कन्टोमेन्ट एक्ट मे थाना कुल

नकबजन में एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना गंज में परिवादी दिनेष चन्द गोलेछा पुत्र निहालचन्द गोलेछा जाति जैन उम्र 45 साल निवासी 47 शास्त्री कोलोनी अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेष की कि मैं कोटा में इंजिनियर हूॅं एंव वहीं पर सपरिवार निवास करता हूॅं। मेरे पिता वृद्ध है जो मेरे पास ही रहते है। पीछे मेरा मकान सूना रहता है। दस महीने पूर्व मैं मेरा मकान को लॉक करके गया था। आज मेरे भाई सा. सतीष गोलेछा ने मुझे फोन से सूचना दी कि तुम्हारे मकान में पीछे की कूलर की खिडकी का कांच तोडकर (उपर नीचे के दोनों कमरों की)अन्दर की चिटकनिया खोलकर अज्ञात मुल्जिमान ने मकान में प्रवेष कर तुम्हारे मकान में चोरी कर ली है और अन्दर सभी कमरो में सामान बिखरा पडा है। इस सूचना पर मैं अजमेर आया व यहॉं पर आकर मेरे भाई सतीष गोलेछा व मेरा भतीजा गौर गोलेछा के साथ मेरे मकान के ताले खेलकर देखा तो मकान में स्थित कमरों का सामान बिखरा पडा थाना व चैक किया तो निम्नलिखित सामान चोरी होना पाया गया है:- 1. पीतल और जर्मन सिल्वर के बर्तन करीब 50 केजी, 2. एक टीवी सोनी 21 (रंगीन), 3. बाथरूम और घर के अन्य नल काटकर/खोल कर ले गये, 4. दो गैस सिलेंडर, 5. इसके अतिरिक्त और भी कुछ सामान चोरी गया जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। आदि रिपोर्ट पर मु.न. 218/16 धारा 380,454 भादस दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान मुल्जिम अजय उर्फ बादषाह अली खान पुत्र अषिफ अली जाति पठान उम्र 35 साल नि. ताज अण्डे के पास झोपड पट्टी आगरा हाल खाना बदोष दरगाह अजमेर को बाद पूछताछ गिरफ्तार कर चोरी गया माल बरामद किया गया।

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