पुलिस थाना सरवाड जिला अजमेर
प्रेस नोट दिनांक 30.10.16
दिनांक 29.10.16 को समय 10.00 पी.एम. पर मन राधामोहन एच0सी0 862 मय कानि०1831 रामनारायण , कानि०1095 रघुनाथ मय अनुसंधान बाक्स मय जीप सरकारी चालक के वास्ते ईलाका गस्त व जरायम कन्ट्रोल हेतु थाना से रवाना होकर ईलाका गस्त करता हुआ समय 8.00 पी.एम. पर सापला गेट पहुंचा जहां पर जरिये मुखबीर खास ने मन राधामोहन एच0सी0 862 को ईत्तला दी कि टाईलान मस्जिद के पास एक धोती कुर्ता पहने हुये बुजुर्ग व्यक्ति प्लास्टिक कट्टा मे अवैध देशी शराब के पव्वे भरकर राहगीरो को बेच रहा है। आदि ईत्तला से हमराही जाप्ता को अवगत कराया व कानि०1831 रामनारायण को दो स्वतन्त्र गवाह तलब कर लाने हेतु भेजा जिसने थोडी देर बाद आकर बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी में नही पडने के कारण गवाह बनने को तैयार नही है जिस पर कानि०1831 रामनारायण , कानि०1095 रघुनाथ को स्वतन्त्र गवाह मामुर किया जाकर हमराही जाप्ता के रवाना होकर समय 8.30 पी.एम. टाईलान मस्जिद के पास पहुंचे जहां पर मुताबिक मुखबीर ईत्तला मुखबीर के एक व्यक्ति हाथ में एक प्लास्टिक का थैला वजनी लिये बैठा मिला जो बावर्दी पुलिस जीप को देखकर भागने लगा जिसको हमराही जाप्ता के घेरा देकर पकडा व नाम पता पुछा तो अपना नाम श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह जाति राजपूत उम्र 62 साल निवासी चकवी थाना सरवाड जिला अजमेर बताया। जिस पर हाथ में पकडा वजनी प्लास्टिक का थैला को चेक किया तो उक्त कट्टे में कुल 91 पव्वा प्लास्टिक के देशी शराब के भरे मिले। जो उक्त देशी शराब का पव्वा बाबत उक्त सुमेरसिंह को लाने ले जाने परिवहन करने कब्जे में रखने का परमिट या लाईसेन्स मांगा तो कोई परमिट या लाईसेन्स नही होना बताया जो उक्त शक्स सुमेरसिंह का यह अपराध धारा 19ध्54 राज० आबकारी अधिनियम की हद में पहुंचने पर जरिये फर्दात अवैध शराब को कब्जा पुलिस लिया गया जो उक्त 91 पव्वा देशी शराब का भरे हुये निले रंग का ढक्कन बन्द शुदा जिन पर देशी सादा शराब 50 यू.पी. 180 एम.एल. का लेबल चिपका हुआ है जो उक्त पव्वा में से एक पव्वा नमूना सेम्पल परीक्षण हेतु निकाला जाकर शिल्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया बाकि 90 पव्वा को उसी प्लास्टिक का थेला में डालकर शिल्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। आदि पर मुकदमा नं. 332/16 धारा उपरोक्त मे दर्ज कर तफतीष शुरू की गई।
पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर
दिनांक 31.10.2016 प्रेस नोट
दिनांक 31.10.16 को श्री शेरसिंह पुत्र गोरधन जाति रावणा राजपूत निवासी कंवर पदो का मोहल्ला मसूदा पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 जा फौ में गिरफतार किया गया ।
पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर
दिनाक 01.11.16 प्रेस नोट
शान्तिभंग में सात गिरफतार
दिनांक 31.10.2016 की रात्री में श्री रमेश कुमार उप नि0 द्वारा कस्बा केकडी में 1.पप्पू पुत्र श्री हरजी जाति गूर्जर उम्र 30 साल 2.शिवराज पुत्र श्री हरजी जाति गूर्जर उम्र 25 साल 3.मुस्ताक पुत्र श्री इब्राहिम जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासीगण देवगांव पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर 4.रोहित पुत्र श्री बजरंग जाति तेली उम्र 18 साल निवासी कादेडा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर 5.वसीम पुत्र श्री अब्दुल सतार जाति मुसलमान उम्र 18 साल निवासी कादेडा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर 6.रोहित पुत्र श्री दूर्गालाल जाति तेली उम्र 18 साल निवासी काजीपुरा केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को श्री शंकरलाल उप नि0 द्वारा मनोज पुत्र श्री सोहन लाल जाति जैन उम्र 45 साल निवासी सब्जी मण्डी केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर शान्तिभंग करने के आरोप में अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफतार किया गया। जिनको आज दिनांक को न्यायालय में पेश किया गया।
थाना सरवाड जिला अजमेर
दिनाक 01.11.16 प्रेस नोट
शान्तिभंग में दो गिरफतार
दिनांक 31.10.16 को मुल्जिम 1. श्री गोपाल लाल पुत्र श्री बरदा जाति धाकड उम्र 45 साल, 2 श्री दिनेष पुत्र श्री गोपाल लाल जाति धाकड उम्र 20 साल, 3 श्री षैतान पुत्र श्री रामेष्वर लाल जाति धाकड उम्र 26 साल, 4. श्री प्रधान पुत्र श्री रामेष्वर लाल जाति धाकड उम्र 21 साल निवासीगण जतीपुरा थाना सरवाड जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।
आज दिनांक 01.11.16 को मुल्जिम 1 श्री राजु पुत्र भूरा जाति माली उम्र 31 साल निवासी खीरिया गेट सरवाड, 2. श्री नेमीचन्द पुत्र श्री महावीर जाति माली उम्र 26 साल निवासी वार्ड न0 1 सरवाड थाना सरवाड जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफतार किया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही मे थाना मसूदा 1, 510 पुलिस एक्ट मेें थाना मसूदा 5, व 60 पुलिस एक्ट में थाना सरवाड- 1 कुल 7 कार्यवाही की गयी।