पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने संबंधी प्रक्रिया स्थगित

beawar-samacharब्यावर, 24 नवम्बर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान के अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव द्वारा 23 नवम्बर को ज़ारी आदेशानुसार ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने संबंधी प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा किसी प्रकार के आवेदन भी प्राप्त नहीं किये जाएंगे।
विकास अधिकारी जवाजा शिवदान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा उक्त आदेश की पालना हेतु ब्लॉक स्तर से संबंधित समस्त ग्राम पंचायतों को अवगत करा दिया गया है। –00–
उप चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान दिवस पर रहेगा अवकाश
ब्यावर /अजमेर, 24 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने आगामी 29 नवम्बर को अजमेर जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों में उप सरपंच एवं वार्डपंच चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 29 नवम्बर को ग्राम पंचायत एकलसिंगा, पगारा, नांदला, बिडला, डीडवाड़ा, खातौली, सरमालिया, बामनहेड़ा, बूबानी एवं गोडियावास में मतदान क्षेत्रों में अवकाश रहेगा। –00–
कृषि उपज मण्डी समिति चुनाव
अस्थाई मतदाता सूची पर सुझाव व आपत्तियां 2 दिसम्बर तक आमंत्रित
ब्यावर, 24 नवम्बर। कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर के चुनाव के तहत राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम 1963 के उपबन्धों के अनुसार अस्थाई मतदाता सूची तैयार की गई, इस संबंध में 2 दिसम्बर 2016 तक सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचन व उपखण्ड अधिकारी श्री पीयूष समारिया के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर के चुनाव के तहत अस्थाई मतदाता सूची की प्रति कार्यालय समय के दौरान निर्वाचन प्राधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर कार्यालय, जिला परिषद अजमेर एवं पंचायत समिति जवाजा के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। साथ ही व्यापारी, दलाल की मतदाता सूची का अस्थाई प्रकाशन निर्वाचन प्राधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यालय एवं व्यापार संघ के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
श्री समारिया ने बताया कि यदि सूचियों में नाम का समावेश करने के लिए कोई दावा करना चाहता हो या नाम समावेश किये जाने की आपत्ति हो या किसी प्रविष्ठि की विवरणियों पर कोई आपत्ति हों तो आगामी 2 दिसम्बर 2016 तक कार्यालय समय में दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दावा अथवा आपत्ति लिखित में भी की जा सकेगी तथा उसमें प्रसंगत निर्वाचन क्षेत्रा के आधार जिनसे सूचियों में प्रविष्ठि किये जाने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार का प्राख्यान या अधिकार का प्रत्याख्यान होता है, वह साक्ष्या जिसे दावेदार या आपत्तिकर्ता का पता या उसका सूची में क्रमांक यदि कोई हो तो प्रस्तुत करने का आशय रखता हो। इस प्रकार प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचन के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए या डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए जिससे वे निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो सकें। –00–

error: Content is protected !!