अनुज्ञा प्राप्ति के बिना विवाह समारोह स्थल का नहीं होगा संचालन

विवाह समारोह स्थल बुक कराने से पूर्व नगरपरिषद द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रा की लें जानकारी
beawar-samacharब्यावर, 8 दिसम्बर। नगरपरिषद ब्यावर द्वारा विवाह स्थल का पंजीयन उपविधि 2010 को लागू किया जा चुका है जिसके तहत नगरपरिषद सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी बिना अनुज्ञा प्राप्त किये विवाह समारोह स्थल का संचालन नहीं कर सकती है। इस संबंध में आमजन से विवाह समारोह स्थल बुक कराने से पूर्व संचालक से विवाह स्थल को परिषद द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रा की जानकारी लेने का अनुरोध भी किया गया है।
आयुक्त श्री पीयूष समारिया के अनुसार समारोह स्थल संचालकों को समय-समय पर नोटिस जारी कर समारोह स्थल वार्षिक उपयोग एवं अनुमति शुल्क, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क जमाने कराने को कहा गया है, इस संबंध में समारोह स्थलों को तीन दिवस के अंतिम नोटिस जारी किये जाने के बाद निश्चित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नगरपरिषद द्वारा समारोह के दौरान अथवा किसी भी समय समारोह स्थल बंद कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आवश्यक
आयुक्त श्री समारिया के अनुसार सभी समारोह स्थल संचालकों को पाबंद किया जाता है कि विवाह स्थल पंजीयन उपविधि 2010 के तहत 01 जनवरी 2017 से समारोह स्थल पर 2 कचरा पात्रा रखना अनिवार्य होगा। कचरे का निस्तारण निर्धारित राशि जमा करवाकर की जाएगी। समारोह स्थल पर निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करनी होगी, जिससे यातायात बाधित न हों। उक्त व्यवस्थाओं की पालना नहींं करने पर अनुज्ञा पत्रा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है एवं विवाह के पंजीयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
आमजन से अपील
नगरपरिषद द्वारा आमजन से अनुरोध किया गया है कि विवाह समारोह हेतु विवाह स्थल को बुक करने से पूर्व संचालक से विवाह स्थल को परिषद द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रा की जानकारी लेकर बुकिंग सुनिश्चित करे, जिससे समारोह के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हों।–00–
निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 दिसम्बर से
ब्यावर, 8 दिसम्बर। सेन्टर फॉर एन्टरप्रिन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनस मैनेजमेन्ट महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय एवं जिला उद्योग केन्द्र अजमेर द्वारा निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 दिसम्बर 2016 से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में आयोजित होगा। उक्त जानकारी जिला उद्योग अधिकारी प्रवीन मेहरा ने दी।–00–
मालपुरा व सुहावा में शिविर 9 दिसम्बर को
ब्यावर, 8 दिसम्बर। पं.दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर के कार्यक्रम के अनुसार जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मालपुरा व सुहावा में 9 दिसम्बर को शिविर आयोजित होंगे। शिविर के दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जोड़ते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं का निस्तारण मौके पर कर राहत दी जाएगी। उक्त जानकारी विकास अधिकारी शिवदान सिंह ने दी।–00–
गृह कर व नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर विशेष छूट
ब्यावर, 8 दिसम्बर। नगरपरिषद ब्यावर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत गृह कर एवं नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि एवं शास्ति पर 31 मार्च 2017 तक विशेष छूट प्रदान की जा रही है।
आयुक्त नगर परिषद के अनुसार विशेष छूट के तहत बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृह कर में 50 प्रतिशत छूट एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी प्रकार बकाया नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर वर्ष 2016-17 तक शास्ति में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उक्त छूट का लाभ 31 मार्च 2017 तक दिया जाएगा।–00–
प्रोपर्टी सर्वे में सहभागी बने
ब्यावर, 8 दिसम्बर। नगरपरिषद क्षेत्रा ब्यावर में स्मार्टराज प्रोजेक्ट के तहत फोर्थ डाइमेन्शन सॉल्यूशन कम्पनी द्वारा प्रोपर्टी सर्वे किया जा रहा है, इस संबंध में नगरपरिषद द्वारा आवासीय व व्यवसायिक भवन मालिकां को सर्वेकर्ताओं को सहयोग की अपील की गई है।
आयुक्त नगरपरिषद के अनुसार समस्त आवासीय व व्यवसायिक भवन मालिकों से अपील की गई है कि वे प्रोपर्टी सर्वेयर कार्मिक को अपने भवनों के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं जिससे स्मार्टराज प्रोजेक्ट को यथाशीघ्र लागू कराया जा सके। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट आमजन को शीघ्रता से विभिन्न सरकारी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है जिसमें आमजन की सहभागिता आवश्यक है। –00–
अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से लगेंगे विज्ञापन होर्डिंग्स
ब्यावर, 8 दिसम्बर। नगर परिषद सीमा क्षेत्रा में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग्स व बिजली के खम्भों पर छोटे विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में नीलामी द्वारा अधिकृत एजेन्सी का ठेका स्वीकृत किया हुआ है, अतः विज्ञापन अधिकृत एजेन्सी के मार्फ्त ही लगाये जा सकेंगे।
आयुक्त नगर परिषद श्री पीयूष समारिया के अनुसार समस्त व्यवसायियों, भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विज्ञापन, भवन, पुल, आकाश मार्ग मय फुटपाथ, पेड़, नगर प्राचीर, नगर द्वार, बिजली व टेलीफोन के खम्भे, चल-अचल वाहन, डेयरी बूथ,कियोस्क, सुलभ शौचालय, बस शैल्टर, रोड डिवाइडर एवं किसी भी खुले स्थान पर न लिखेगा व न चित्रित करेगा। इस प्रकार विज्ञापन होर्डिंग्स खम्भों पर छोटे बोर्ड व कियोस्क अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से ही लगाये जाने हैं। यदि नगर परिषद की जांच उपरान्त अनाधिकृत विज्ञापन प्रदर्शित होता है तो अनाधिकृत विज्ञापनदाता, एजेन्सी के विरूद्ध राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 एवं ब्यावर नगर परिषद विज्ञापन उपविधियां 2009 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सामान जब्त कर लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं एजेन्सी की रहेगी। –00–
पूर्व सैनिकों के समस्या समाधान हेतु शिविर लगेंगे
ब्यावर, 8 दिसम्बर। पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं एवं आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु दिसम्बर माह में समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया इसी क्रम में टॉडगढ़ के विक्ट्री मेमोरियल धर्मशाला में 15 दिसम्बर 2016, ब्यावर के सैनिक विश्राम गृह में 21 दिसम्बर 2016 एवं मसूदा के तहसील कार्यालय में 29 दिसम्बर 2016 को समस्याओं के समाधान के लिए शिविर आयोजित होंगे। –00–

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