गणेशपुरा में अतिक्रमण पर कार्यवाही

1ब्यावर, 9 दिसम्बर। जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नून्द्रीमालदेव के गांव गणेशपुरा में तहसील ब्यावर की टीम द्वारा कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया गया।
तहसीलदार योगेश अग्र्रवाल के अनुसार ग्राम पंचायत नून्द्रीमालदेव के ग्राम गणेशपुरा में गुरूवार को खसरा संख्या 410 से अतिक्रमण हटाने के लिए नायब तहसीलदार रामपाल बोहरा के नेतृत्व में गठित दल द्वारा कार्यवाही कर मौके पर जेसीबी व टै्रक्टर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस मौके पर भू-अभिलेख निरीक्षक संतोष कुमार, शेलेन्द्र चौधरी, हामसिंह, पटवारी ललिता सुनारिवाल, गोपाल गुर्जर, राजेन्द्र कुमार मीणा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिस जाप्ता आदि मौजूद थे।–00–
विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी
ब्यावर, 9 दिसम्बर। एवीवीएनएल द्वारा 220/33 केवी सब स्टेशन से जारी 11 के.वी.गढ़ी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड फीडर के आवश्यक रखरखाव के कारण 10 दिसम्बर 2016 को प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।
सहायक अभियन्ता सीएसडी द्वितीय कैलाशचन्द्र जैन ने बताया कि विद्युत आपूर्ति बंद रहने के कारण गढी हाउसिंग बोर्ड, सैक्टर नं. 1,2 व 3, तेजाजी के थान के पास हाईवे की दुकाने, कर्मचारी कॉलोनी क्रान्तिनगर आदि क्षेत्रा प्रभावित होंगे।–00–
अनुज्ञा प्राप्ति के बिना विवाह समारोह स्थल का नहीं होगा संचालन
विवाह समारोह स्थल बुक कराने से पूर्व नगरपरिषद द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रा की लें जानकारी
ब्यावर, 9 दिसम्बर। नगरपरिषद ब्यावर द्वारा विवाह स्थल का पंजीयन उपविधि 2010 को लागू किया जा चुका है जिसके तहत नगरपरिषद सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी बिना अनुज्ञा प्राप्त किये विवाह समारोह स्थल का संचालन नहीं कर सकती है। इस संबंध में आमजन से विवाह समारोह स्थल बुक कराने से पूर्व संचालक से विवाह स्थल को परिषद द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रा की जानकारी लेने का अनुरोध भी किया गया है।
आयुक्त श्री पीयूष समारिया के अनुसार समारोह स्थल संचालकों को समय-समय पर नोटिस जारी कर समारोह स्थल वार्षिक उपयोग एवं अनुमति शुल्क, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क जमाने कराने को कहा गया है, इस संबंध में समारोह स्थलों को तीन दिवस के अंतिम नोटिस जारी किये जाने के बाद निश्चित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नगरपरिषद द्वारा समारोह के दौरान अथवा किसी भी समय समारोह स्थल बंद कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आवश्यक
आयुक्त श्री समारिया के अनुसार सभी समारोह स्थल संचालकों को पाबंद किया जाता है कि विवाह स्थल पंजीयन उपविधि 2010 के तहत 01 जनवरी 2017 से समारोह स्थल पर 2 कचरा पात्रा रखना अनिवार्य होगा। कचरे का निस्तारण निर्धारित राशि जमा करवाकर की जाएगी। समारोह स्थल पर निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करनी होगी, जिससे यातायात बाधित न हों। उक्त व्यवस्थाओं की पालना नहींं करने पर अनुज्ञा पत्रा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है एवं विवाह के पंजीयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
आमजन से अपील
नगरपरिषद द्वारा आमजन से अनुरोध किया गया है कि विवाह समारोह हेतु विवाह स्थल को बुक करने से पूर्व संचालक से विवाह स्थल को परिषद द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रा की जानकारी लेकर बुकिंग सुनिश्चित करे, जिससे समारोह के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हों।–00–
गृह कर व नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर विशेष छूट
ब्यावर, 9 दिसम्बर। नगरपरिषद ब्यावर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत गृह कर एवं नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि एवं शास्ति पर 31 मार्च 2017 तक विशेष छूट प्रदान की जा रही है।
आयुक्त नगर परिषद के अनुसार विशेष छूट के तहत बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृह कर में 50 प्रतिशत छूट एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी प्रकार बकाया नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर वर्ष 2016-17 तक शास्ति में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उक्त छूट का लाभ 31 मार्च 2017 तक दिया जाएगा।–00–
पूर्व सैनिकों के समस्या समाधान हेतु शिविर लगेंगे
ब्यावर, 9 दिसम्बर। पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं एवं आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु दिसम्बर माह में समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया इसी क्रम में टॉडगढ़ के विक्ट्री मेमोरियल धर्मशाला में 15 दिसम्बर 2016, ब्यावर के सैनिक विश्राम गृह में 21 दिसम्बर 2016 एवं मसूदा के तहसील कार्यालय में 29 दिसम्बर 2016 को समस्याओं के समाधान के लिए शिविर आयोजित होंगे। –00–

error: Content is protected !!