जनाना अस्पताल की अधीक्षक को सात दिवस के भीतर निषुल्क सूचना प्रदान करने के आदेष

मुज़फ्फर भारती
मुज़फ्फर भारती
अजमेर 29 दिसम्बर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डा. के.सी. अग्रवाल ने निर्धारित अवधि मे सूचना नही देने पर की गई प्रथम अपील का निस्तारण करते हुऐ जनाना अस्पताल की अधीक्षक को सात दिवस के भीतर निषुल्क सूचना प्रदान करने के आदेष दिये हैं।
आर.टी.आई वर्कर मुजफ्फर भारती ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक राजकीय महिला चिकित्सालय से सूचना की मांग की थी। किन्तु उनके द्वारा निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई । इसी कारण भारती ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील जवाहरलाल नेहरू मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डा. के.सी. अग्रवाल के समक्ष प्रस्तुत की।
अपील का मुख्य आधार बताया गया की से अधीक्षक राजकीय महिला चिकित्सालय ने आवेदन की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद कानून की गलत व्याख्या करते हुऐ आवेदन खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील मे मांग की गई कि लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के धारा 7 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है इसलिये सूचना निषुल्क दी जाऐ।
डा. अग्रवाल ने दिये आदेष में जनाना अस्पताल की अधीक्षक को सूचना अधिकार अध्निियम की गलत व्याख्या करना बताते हुऐ आदेष दिया कि अपीलार्थी को सात दिवस के भीतर निषुल्क सूचना प्रदान की जाऐ। अपील पर सुनवाई के दौरान राजकीय महिला चिकित्सालय की और से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपाधीक्षक डा. नन्दलाल एवं अपीलार्थी की और से मुजफ्फर भारती मौजूद थे।

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