अजमेर विकास प्राधिकरण प्रदेश का पहला ऐसा प्राधिकरण बन जाएगा जो सरकार द्वारा लागू फ्री होल्ड प्रोपर्टी कानून को क्रियान्वित करेगा । एडीए ने इस के लिए लीज आवेदन का प्रारूप तैयार किया है, जो बहुत जल्द ही राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इस अनुमोदन के बाद ही इस कानून को विधिवत रूप से लागू किया जाएगा।
राज्य सरकार ने जनहित में बड़ा फैसला लेते हुए फ्री होल्ड प्रोपर्टी कानून की 13 अप्रेल दो हजार सोलाह को लागू कर दिया था । बावजूद इस के अधिकांश निकायों ने इस महत्वपूर्ण कानून को ठंडे बसते में दाल रखा था । अब अजमेर विकास प्राधिकरण ने इस कानून को अमलीजामा पहनाने का काम तेज कर दिया है । एडीए अध्यक्ष शिव शंकर हेडा के अनुसार विधिक राय के आधार पर प्राधिकरण ने इस कानून के तहत लीज आवेदन का प्रपत्र तैयार किया है। इस प्रपत्र के अनुमोदन के लिए स्थानीय निकाय मंत्री से भी वार्ता की गयी है। हेडा के अनुसार सरकार के अनुमोदन के बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। एडीए द्वारा लागू किये जा रहे फ्री होल्ड कानून से सब से ज्यादा लाभ आमजनता को होने वाला है । यदि इस के लाभों पर नजर डाली जाए तो कुछ लाभ ऐसे है जो सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करते है ।