श्री तिजारती चैम्बर सर्राफान गौशाला में बनेगा चिकित्सा वार्ड

Exif_JPEG_420ब्यावर,8 मार्च। गौसेवा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए मसूदा रोड़ ब्यावर स्थित श्री तिजारती चैम्बर सर्राफान गौशाला परिसर में गायों को चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध कराने पुनीत भावना के मध्यनज़र भामाशाह श्री अनिल टांक की ओर से लगभग 3 से 5 लाख की लागत से गऊ चिकित्सा वार्ड का निर्माण कराया जाएगा।
आगामी नवरात्रा से गऊ चिकित्सा वार्ड के शुभारम्भ की आशा रखते हुए बुधवार को श्री तिजारती चैम्बर सर्राफान गौशाला प्रबंधन संस्था के प्रशासक एवं तहसीलदार योगेश अग्रवाल, भू-अभिलेख निरीक्षक हामसिंह पंवार, मनोहर मीणा, पटवारी लोकेश कुर्डिया सहित राजस्व स्टाफ, पशु पालन विभाग के वरिष्ठ कम्पाउण्डर सत्यनारायण प्रजापत, शहर के गौ-भक्तों एवं गुलाबचन्द शर्मा, आरसी गौयल, व अन्य गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में दानदाता अनिल टांक ने सपत्नीक वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजा-अर्चना कर प्रस्तावित गौ चिकित्सा इकाई की आधारशिला रख गौ सेवा संबंधी अनुकरणीय मिसाल पेश की।
गौशाला प्रशासक एवं तहसीलदार ने की दानदाता द्वारा प्रदत्त परोपकार की प्रशंसा
इस मौके पर तहसीलदार योगेश अग्रवाल ने श्री तिजारती चैम्बर सर्राफान गौशाला प्रबंधन संस्था के प्रशासक के रूप में अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि दानदाता अनिल टांक के सहयोग से इस परिसर में मेडिकल वार्ड बन जाने पर गौशाला में रखी जा रही जरूरतमंद गायों को समय पर चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सकेगी, इस हेतु दानदाता श्री टांक का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
गौशाला में हुए एक वर्ष दौरान करीब 30 लाख रूपये के निर्माण कार्य
श्री तिजारती चैम्बर सर्राफान गौशाला प्रबंधन संस्था के प्रशासक एवं तहसीलदार योगेश अग्रवाल ने इस मौके पर बताया कि बीते वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से गौशाला परिसर में करीब 30 लाख रूपये राशि के निर्माण कराये गए हैं। उन्होंने गौशाला के बेहतरीन विकास के लिए शहर के अन्य सेवाभावी नागरिकों से सकारात्मक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया तथा बताया कि एक प्रशासक रूप में उनका यह प्रयास भी रहेगा कि गौशाला की चारदीवारी की दशा सुधारी जाएं और गौसेवा भक्तों की सुविधार्थ गौशाला परिसर में ही गायों को खिलाने हेतु चारा सुविधा हो सकें। –00–
होली पर्व के मद्देनज़र क्षेत्रा में 11 मार्च से 15 मार्च तक रहेगी निषेधाज्ञा प्रभावी
ब्यावर, 8 मार्च। उपजिला मजिस्ट्रेट ब्यावर पीयूष समारिया द्वारा 12 मार्च को होली, 13 मार्च को धुलण्डी एवं 14 मार्च को बादशाह मेला के अवसर पर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए ब्यावर उपखण्ड क्षेत्रा में कानून एवं शान्ति व्यवस्थ्िा बनाये रखने हेतु 11 मार्च की प्रातः 6 बजे से 15 मार्च की रात्रि 12 बजे तक निषेधाज्ञा लागू किये जाने संबंधी आदेश 7 मार्च को ज़ारी किया गया है।
उपजिला मजिस्ट्रेट श्री समारिया ने निषेधाज्ञा आदेश में बताया है कि होली, धुलण्डी एवं ब्यावर बादशाह मेला के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 11 मार्च 2017 को प्रातः 6 बजे से 15मार्च 2017 की रात्रि 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, तलवार, गुप्ती, भाला, बन्दूक, रिवॉल्वर व विस्फोटक पदार्थ आदि का प्रयोग नहीं करेगा और न ही अपने साथ रखेगा तथा न ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति पानी व रंग से भरे हुए गुब्बारे, पॉलिथीन के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें आदि अन्य व्यक्तियां एवं वाहनों पर नहीं फैंकेंगे। इस अवधि में बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्रों के प्रयोग पर निषेध रहेगा। यह आदेश उपखण्ड क्षेत्रा ब्यावर के लिए प्रभावी होगा।

उपजिला मजिस्ट्रेट श्री समारिया के अनुसार उक्त निषेधाज्ञा आदेश कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से ही ज़ारी किया गया है, क्षेत्रा में तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश की किसी व्यक्ति द्वारा अवहेलना करना, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध माना जाएगा। –00–
बादशाह मेला को दृष्टिगत रखते हुए
प्रशासन एवं बादशाह मेला समिति द्वारा नागरिकों से यह विशेष अनुरोध
ब्यावर, 8 मार्च। होली पर्व एवं बादशाह मेला आयोजन के मध्यनज़र विभागीय अधिकारियों एवं बादशाह मेला आयोजन समिति तथा अग्रवाल बन्धुओं के साथ 6 मार्च को सम्पन्न सामूहिक बैठक दौरान आमजन के हितार्थ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं, इनमें 14 मार्च को ब्यावर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक व पर्यटन महत्व के बादशाह मेला दौरान नागरिकों द्वारा अच्छी किस्म की गुणवत्तायुक्त लाल रंग की गुलाल का ही इस्तेमाल किये जाने संबंधित सामूहिक निर्णय भी है। बादशाह मेला के दौरान अगर कोई व्यक्ति घटिया किस्म की अथवा मिलावटी / कंकर-पत्थर युक्त / अन्य रंग की गुलाल इस्तेमाल करेगा अथवा विक्रय करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
नगर परिषद सभापति श्रीमती बबीता चौहान,उपखण्ड अधिकारी पीयूष समारिया, तहसीलदार योगेश अग्रवाल, पुलिस उपाधीक्षक सीएस सोढ़ा, सिटी थानाधिकारी यशवन्त सिंह यादव आदि प्रशासनिक अधिकारियों एवं श्री बादशाह मेला समिति अध्यक्ष रामस्वरूप गर्ग, संयोजक भरत कुमार मंगल तथा अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों द्वारा आम जन से अनुरोध किया है कि होली पर्व एवं ब्यावर का ऐतिहासिक बादशाह मेला साम्पद्रायिक सद्भाव की मिसाल है, जिसे बरकरार रखना आम नागरिक का कर्तव्य भी है। अतः बादशाह मेला में अच्छी लाल गुलाल का ही इस्तेमाल करते हुए इस पुनीत अवसर पर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में प्रशासन को सहयोग कर आदर्श नागरिक का परिचय देंगे।
कोई भी दुकानदार व ठेले वाले मिट्टी से बनी व मिलावटी गुलाल नहीं बेचेंगे। लाल गुलाल का ही प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, अन्य रंगों की गुलाल उडाना वर्जित है। महिलाओं पर गुलाल डालना अथवा गुलाल की पुड़िया बांधकर फैंकना सख्त मना है। किसी भी व्यक्ति की आंखों में गुलाल नहीं डालें। चंग पर अश्लील व भद्दे गीत गाना मना है।
बादशाह मेला में असामाजिक तत्वां द्वारा किसी भी प्रकार की बेहूदी / घटिया हरकत कर शान्ति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जाती है तो जागरूक नागरिकों से बादशाह मेला समिति यह अपेक्षा करती है कि ऐसी हरकत तुरन्त प्रशासन के ध्यान में लाएं ताकि असामाजिक तत्वों के खिलाफ अविलम्ब कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जा सकें। –00–

error: Content is protected !!