ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट योजना 31 जुलाई तक प्रभावी

avvnl thumbअजमेर, 24 जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अति मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एस. एस. मीणा ने एक आदेश जारी कर बताया कि ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन 31 मार्च, 2016 तक या उससे पूर्व बकाया राशि जमा नही कराने के कारण कनेक्शन स्थाई रूप से कट गऐ थे, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत वितरण निगम ने बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि जमा कराने के लिए 31 जुलाई, 2017 तक एमनेस्टी योजना लागू की है। इस योजना का लाभ घरेलू व अघरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता उठा सकेगें।
उन्होंने बताया कि यह योजना घरेलू व अघरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन बकाया राशि नही जमा कराने के कारण एक अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2016 तक कट गए थे और उन्होंने गत 3 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया उनके लिए लागू की गई हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए घरेलू व अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को आवेदन करना होगा।
एमनेस्टी योजना के अन्य प्रमुख प्रावधान
– बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के प्रकरणों में निर्धारित किए गए राजस्व की बकाया राशि को जमा कराने पर भी इस योजना में छूट देय नही होगी।
– ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में लम्बित है और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते है तों उनको सम्पूर्ण मूल राशि जमा कराने और प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
– पुनः कनेक्शन के लिए अनुमति पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर दी जाएगी।
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निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 29 को
अजमेर, 24 जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक शनिवार 29 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे अध्यक्ष डिस्काॅम्स श्री श्रीमत पाण्डे की अध्यक्षता में पंचशील स्थित मुख्यालय भवन के सभागार में होगी।
बैठक में टी एण्ड डी लोसेज, एटी एण्ड सी लोसेज, कृषि कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन एवं पीएचईड़ी कनेक्शन, बंद एवं खराब मीटर, राजस्व वसूली, सतर्कता जांच समीक्षा, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कनेक्शन, सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं दर्ज प्रकरणों की स्थिति सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की जाएगी।

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