बालिका जागरूकता क्लीनिक की स्थापना

आज दिनांक 12.02.2018 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर के तत्वाधान में सावित्री राजकीय (आदर्श) बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर, पर बालिका जागरूकता क्लीनिक की स्थापना श्री एस.एन. टेलर (न्यायाधीश , श्रम न्यायालय) एवं मुख्य अतिथि श्री अरविंद सेंगवा(ए.डी.एम. सिटी अजमेर) की अध्यक्षता में की गई। जिसमें विशिष्ठ अतिथि श्री राकेश गोरा (पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर) उपस्थित रहे।
उक्त जागरूकता कार्यक्रम में पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर श्री राकेश गोरा द्वारा विद्यार्थियों को बालिकाओं से संबंधित कानूनो एवं अधिकारों के बारे में बताया गया कि प्रत्येक बालिका को समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है। साथ ही बालिकाओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निशुल्क विधिक सहायता, पीडिता प्रतिकर आदि स्कीमों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। बालिकाओं को सम्मानपर्वूक जीवन जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार ना होने संबंधी अधिकारो के बारे में जानकारी दी गई।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा भी बालिकाओं के हित में विभिन्न सराकारी योजनाओं चलाई जा रही है। जैसेः सुकन्या समृद्धि योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना एवं सबला योजना,शुभशक्ति योजना मुख्यमंत्री राजश्री योजना आदि मुख्य है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंगभेद के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है। इसके अलावा प्रत्येक बालिका एक निश्चित साल की उम्र तक बालिकाओ को शिक्षा प्राप्ति एवं अपना समुचित विकास करने हेतु उचित अवसर पाने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही गर्भवती स्त्री से जबरदस्ती गर्भपात कराना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध हैं। स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए तो उस वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है और यदि इस प्रकार का कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए तो सजा आजीवन कारावास की होगी। बालिकाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पेम्पलेट्स वितरित कर प्रचार-प्रसार किया गया।

पूर्ण कालिक सचिव
(वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर

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