सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं, गम्भीरता से काम करें विभाग

संभागीय आयुक्त ने की विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा
रसद, ऑयल कम्पनी, स्थानीय निकाय, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग को हमेशा अलर्ट रहने के निर्देश

हनुमान सहाय मीना
अजमेर, 27 फरवरी। संभागीय आयुक्त श्री हनुमान सहाय मीना ने कहा कि जहां कहीं भी आमजन का सीधा जुड़ाव एवं एकत्रीकरण होता हो, वहां सुरक्षा से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन की जान बेहद कीमती है, सभी विभाग पूरी गम्भीरता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए तय समय समय सीमा में नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए। जहां भी कमियां पायी जाती है। वहां नियमों की सख्ती से पालना करायी जाए।
संभागीय आयुक्त श्री मीना ने आज ब्यावर दुखांतिका के दृष्टिगत विभिन्न विभागों की बैठक लेकर उनके कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, रसद विभाग, ऑयल कम्पनियां, पुलिस, स्थानीय निकाय विभाग, चिकित्सा एवं अन्य विभाग, जो भी आमजन से सीधा जुड़े हुए हैं वे हमेशा अलर्ट पर रहे। विभाग नियमित समय पर निरीक्षण एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करें ताकि इस तरह के हादसों की आशंका को टाला जा सके। विभाग पूरी गम्भीरता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।

रसद विभाग व ऑयल कम्पनियां नियमित करें निरीक्षण
संभागीय आयुक्त ने अजमेर संभाग के चारों जिलों से आए जिला रसद अधिकारियों एवं ऑयल कम्पनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे एलपीजी सिलेंडर डीलर्स, गोदाम, गैस वितरण कैम्प, समारोह स्थल, अवैध रूप से होने वाली गैस रीफिलिंग, वाहनों में अवैध रूप से लगाए जाने वाले गैस किट आदि पर रोकथाम के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करें। गैस गोदाम यदि घनी आबादी क्षेत्र में हैं तो उन्हें शहर से बाहर शिफ्ट करने की कार्यवाही की जाए। इसी तरह गोदाम, एलपीजी वितरकों के पास नियमों की पूरी पालना सुनिश्चित हो। उनके पास सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। परिवहन विभाग पुलिस के साथ मिलकर अवैध गैस किट से संचालित वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करें।

समारोह स्थल व धर्मशालाओं पर हो नियमों की पालना
संंभागीय आयुक्त ने स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए कि सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में समारोह स्थल, धर्मशाला एव ंसामुदायिक भवन जो विवाह एवं अन्य समारोह के लिए काम आते हों, उनकी सघन जांच की जाए। उनके लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य मापदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए। विभाग कार्यवाही के साथ-साथ समझाईश एवं प्रचार -प्रसार भी करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके।

बीमारियों की रोकथाम के लिए हो प्रभावी कार्यवाही
संभागीय आयुक्त श्री मीना ने अजमेर संभाग में स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग लगातार सर्वे आदि की कार्यवाही करे। साथ ही जहां आवश्यक हो वहां फोगिंग एवं अन्य उपाय भी किए जाए।

फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षा
संभागीय आयुक्त ने शहरी मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, अन्नपूर्णा योजना, त्यौहारों के मद्देनजर, खाद्य पदार्थों की जांच सहित अन्य मुद्दो पर भी कामकाज की समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री के.के.शर्मा, उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग श्री किशोर कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अबु सूफियान चौहान, श्रीमती रूद्रा रेणु सहित संभाग के चारों जिलों से आए अधिकारी उपस्थित थे।

होली, धूलण्डी पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
अजमेर, 27 फरवरी। अजमेर शहर एवं जिले के उपखण्ड क्षेत्रों में होली -धूलण्डी त्यौहार पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने बताया कि पुलिस सर्किल दरगाह क्षेत्र के लिए जिला रसद अधिकारी श्री संजय माथुर, उत्तर क्षेत्र के लिए अजमेर तहसीलदार श्री अनुराग हरित, दक्षिण क्षेत्रा के लिए एडीए के तहसीलदार श्री राम सिंह को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पुष्कर तहसीलदार श्री विमलेन्द्र राणावत एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम श्री तेजपाल रिजर्व मजिस्ट्रेट के रूप में रहेंगे। उन्होंने बताया कि समस्त उपखण्ड क्षेत्राों के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे।
आदेश के तहत संबंधित क्षेत्र के वृताधिकारी/ थानाधिकारी समस्त मजिस्ट्रेटगण से समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। अजमेर शहर में कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्री अरविंद कुमार सेंगवा होंगे। जबकि सम्पूर्ण जिले के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन श्री कैलाश चंद शर्मा होंगे।

संभागीय अमृता हाट आयोजन समिति की बैठक 28 को
अजमेर, 27 फरवरी। अजमेर संभाग मुख्यालय पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आगामी 9 से 13 मार्च तक संभागीय अमृता हाट का आयोजन वैशाली नगर स्थित अरबन हाट में किया जाएगा।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री के.के.शर्मा ने बताया कि अमृता हाट आयोजन के संबध में बुधवार 28 फरवरी को सांय 5.30 बजे संभागीय आयुक्त श्री हनुमान सहाय मीना की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में किया जाएगा।

उपचुनाव ः मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्र में अवकाश रहेगा
अजमेर, 27 फरवरी। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने एक आदेश जारी कर अजमेर जिले के नगरीय निकाय व पंचायतीराज संस्थाओं के होने वाले उपचुनाव पर मतदान दिवस 5 मार्च सोमवार को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
आदेश के तहत नगरीय निकाय के उपचुनाव किशनगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 36 में होना है। जबकि पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव अरांई एवं हटूण्डी ग्राम पंचायत के 2 वार्ड पंचों के लिए होना है। पुर्नमतदान की स्थिति में जहां पुर्नमतदान होगा उस मतदान क्षेत्र में पुर्नमतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
पात्र परिवारों की वरियता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दिशा निर्देश जारी

अजमेर, 27 फरवरी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों की पहचान किए जाने तथा स्थायी वरियता सूची में नाम शामिल करने के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि जिन व्यक्तियो के पास अपना पक्का आवास नही है वे अपना आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय/पंचायत समिति कार्यालय में 8 मार्च तक प्रस्तुत कर सकते है । प्राप्त आवेदन पत्रो की जांच 9 से 12 मार्च तक आयोजित होने वाली ग्राम सभाओ में की जावेगी । ग्राम सभा की जांच उपरान्त ब्लॉक स्तरीय समिति द्धारा परीक्षण कर जिला स्तर पर प्रेषित किये जावेगे । जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्तावो की जांच कर 26 मार्च तक राज्य सरकार को प्रेषित किये जावेगे । उन्होंने बताया कि परिवार आवासहीन/कच्ची छत के आवासधारी होना चाहिए। परिवार में मोटरयुक्त दोपहियां /तिपहिया/चौपहिया वाहन /मछली पकड़ने की नाव होने पर पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार मैकेनाईज्ड तिपहिया/ चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने, किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार या उससे अधिक सीमा होने, परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने, सरकार के पास पंजीकृत गैर – कृषि उद्यम वाले परिवार होने, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रू से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वे परिवार , जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, वे परिवार , जिनके पास लैण्ड लाइन फोंन हो, वे परिवार , जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, दो या इससे अधिक फसल वाले मोसम के लिये 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि होने, वे परिवार , जिनके पास 7.5 करोड़ एकड या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो तथा पूर्व में आवास योजना में लाभान्वित होने पर योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

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