पात्र परिवारों की वरियता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दिशा निर्देश जारी

आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत /पंचायत समिति कार्यालय में 8 मार्च तक प्रस्तुत करने होंगे

अजमेर, 06 मार्च। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों की पहचान किए जाने तथा स्थायी वरियता सूची में नाम शामिल करने के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए है।

जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि जिन व्यक्तियो के पास अपना पक्का आवास नही है वे अपना आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय/पंचायत समिति कार्यालय में 8 मार्च तक प्रस्तुत कर सकते है । प्राप्त आवेदन पत्रो की जांच 9 से 12 मार्च तक आयोजित होने वाली ग्राम सभाओ में की जावेगी । ग्राम सभा की जांच उपरान्त ब्लॉक स्तरीय समिति द्धारा परीक्षण कर जिला स्तर पर प्रेषित किये जावेगे । जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्तावो की जांच कर 26 मार्च तक राज्य सरकार को प्रेषित किये जावेगे । उन्होंने बताया कि परिवार आवासहीन/कच्ची छत के आवासधारी होना चाहिए। परिवार में मोटरयुक्त दोपहियां /तिपहिया/चौपहिया वाहन /मछली पकड़ने की नाव होने पर पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार मैकेनाईज्ड तिपहिया/ चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने, किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार या उससे अधिक सीमा होने, परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने, सरकार के पास पंजीकृत गैर – कृषि उद्यम वाले परिवार होने, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रू से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वे परिवार , जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, वे परिवार , जिनके पास लैण्ड लाइन फोंन हो, वे परिवार , जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, दो या इससे अधिक फसल वाले मोसम के लिये 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि होने, वे परिवार , जिनके पास 7.5 करोड़ एकड या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो तथा पूर्व में आवास योजना में लाभान्वित होने पर योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

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