कूटरचित दस्तावेजो से रजिस्ट्री करवाने के आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 केकड़ी नीरज गुप्ता ने अधिवक्ता अशोक पालीवाल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा पर केकड़ी पुलिस को मुकदमा दर्ज करके जांच करने के आदेश दिए है।
अधिवक्ता पालीवाल ने कोर्ट में कैलाश पुत्र रामा जाती रेगर निवासी भेरू गेट केकड़ी की और से इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि कोर्ट में चल रहे वाद मे स्थगन आदेश के बावजूद भीसंपत्ति से अवैध रूप से बेदखल करने के मकसद से कूटरचित मुख्तयार नामा फर्जी अंगूठा निशानी करके 28-2-2018 को तैयार करके नोटेरी से तस्दीक भी करवा लिया।नोटेरी के तस्दीक के समय चेतन पुत्र गोपी राजाराम पुत्र रतन कुम्हार निवासी भेरू गेट केकड़ी ने कूटरचित मुख्तयार नामा तैयार करने वालो की पहचान के बतौर गवाह हस्ताक्षर किए है।
उक्त कूटरचित मुख्त्यारनामा के आधार पर ही गोपी पुत्र धन्ना भागचंद पुत्र गोपी सांवरिया पुत्र गोपी जाती रेगर निवासी भेरू गेट केकड़ी ने विक्रय पत्र विवादित संपत्ति का भी12-3-2018 को पंजीकृत करवाया है जो आपराधिक षड्यंत्र है। अधिवक्ता पालीवाल के तर्कों से सहमत होते हुए विद्वान न्यायाधीश द्वारा केकड़ी पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए है।

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