राजीनामे से हुए निर्णय से दोनों पक्ष होते है संतुष्ट -आर्य

केकड़ी
राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के आव्हान पर 22 अप्रेल रविवार को होने वाली लोक अदालत की तैयारियों का जायजा लेते हुए ताल्लुका विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मुकेश आर्य ने बार और बैंच की मीटिंग में कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया जाता है।और राजीनामे से हुए निस्तारण से दोनों पक्षों की जीत होती है और दोनों पक्ष होते है संतुषट् तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है।इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर निस्तारण करने का आव्हान किया ।इस अवसर पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक महेश रूपचंदानी ने मोटर दुर्घटना से संबंधित 20 प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रस्ताव रखा जिस पर कुल 10 प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए सहमति बनी जिनमें 51 लाख रुपये की राशि के अवार्ड पारित होना तय किया गया।इस अवसर पर बार एसोसिएशन केकड़ी के सदस्य अधिवक्ता हेमंत जैन,सत्यनारायण हावा, मनोज आहूजा,घनश्याम वैष्णव, अजय पारीक,भूपेंद्र सिंह राठौड़, दशरथ सिंह काण्डलोट,अनुराग पांडेय,गजराज सिंह कानावत तथा नेशनल कंपनी के अधिकारी राजेन्द्र चावला,वरिष्ठ सहायक हर्षवर्धन सिंह राठौड़ आदि ने सहयोग किया।न्यायालय के रीडर कमल सिंह भाटी ने अधिवक्ताओं और कंपनी के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

error: Content is protected !!