प्रत्येक पंचायत समिति में हो 10-10 उजियारी ग्राम पंचायत

अजमेर, 30 जुलाई। जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में दस दस ग्राम पंचायतों को शिक्षा विभाग द्वारा उजियारी योजना के तहत शत प्रतिशत लाभान्वित किया जायेगा। यह निर्णय सोमवार को जिला कलक्टर आरती डोगरा की अध्यक्षता में विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लिया गया।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले के प्रत्येक स्कूल जाने योग्य बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित होना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य को अंजाम दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा अधिकारी ग्राम पंचायत की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार की ग्राम पंचायत में कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होता है। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 ग्राम पंचायतें उजियारी ग्राम पंचायत की श्रेणी में आनी चाहिए।
पेयजल उपलब्धता के लिए उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100-100 हैण्डपम्प खुदवाने का कार्य सभी स्थानों पर आरम्भ किया जाए। केकड़ी, अजमेर दक्षिण तथा मसूदा विधानसभा क्षेत्रों में भी तेजी से कार्यवाही कर हैण्डपम्प खोदे जाए। अजमेर विद्युत वितरण निगम के द्वारा फील्ड कार्मिकों को दस्ताने, जूते तथा लाईन डिटेक्टर जैसे जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध करवाए जाए। अजमेर नगर निगम तथा ब्यावर नगर परिषद के द्वारा एक सप्ताह में सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन करके पेंशन पुनः आरम्भ करने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपेक्षित कार्यवाही विकास अधिकारी के माध्यम से करवायी जाएगी। आवेदनोें में कमी की आपूर्ति इनके द्वारा करवायी जाएगी। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत पर सूची उपलब्ध करवायी जाएगी। दिव्यांगों को सरकार द्वारा अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाने के संबंध में बैंकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक को निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अबु सूफियान चौहान, उपवन संरक्षक श्री अजय चितौड़ा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर बनाएं चालान – जिला कलक्टर
अजमेर, 30 जुलाई। जिला कलक्टर आरती डोगरा ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऎसे स्थलों पर धुम्रपान करते पाये जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायें।
जिला कलक्टर सोमवार को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धु्रम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कोटपा एक्ट में कार्यवाही करते हुए चालान बनाए जाए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धु्रम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर धु्रम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगा होना चाहिए। इन स्थानों के मालिक, मैनेजर अथवा कार्यालयध्यक्ष के द्वारा उल्लंघनकर्ता पर 200 रूपए तक का जुर्माना चालान द्वारा वसूला जा सकता है। जुर्माना अदा करने में सहयोग नहीं करने वाले उल्ंघनकारी को हिरासत में लेकर निकटवर्ती थाने को सपुर्द करने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों को तथा बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। साथ ही विद्यालयों के 100 गज के दायरे में भी तम्बाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है। कोटपा एक्ट की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में तम्बाकू उत्पादों की जब्ती कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अबू सूफियान चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के.सोनी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री एस.के.सिंह, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की समन्वयक पुनिता जैफ उपस्थित थे।

पर्यावरण स्वीकृति जारी करने के संबंध में बैठक आयोजित
अजमेर, 30 जुलाई। जिले में 25 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल में खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने के संबंध में सोमवार को जिला कलक्टर आरती डोगरा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोेजित हुई।
जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति की बैठक में कहा कि नए प्रकरणों में पर्यावरण संबंधी पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। पालना रिपोर्ट के अभाव वाले प्रकरणों पर आंकन समिति के द्वारा नहीं सुना जाएगा। बैठक में 41 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। इनमे से 6 प्रकरणों पर वन विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। कमेटी के द्वारा 27 प्रकरणों पर निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अबु सूफियान चौहान, उप वन संरक्षक श्री अजय चितौड़ा, उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अंजली राजोरिया, खनि अभियंता श्री सुनील शर्मा, पर्यावरणविद प्रो. प्रवीण माथुर उपस्थित थे।

शपथ आयुक्तों के लिए मांगे आवेदन
अजमेर, 30 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए शपथ आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट आरती डोगरा ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वर्ष 2018 के लिए शपथ आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए अभिभाषकों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक 6 अगस्त तक संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित दिनांक तक प्राप्त आवेदनों को सूचिबद्ध करके 10 अगस्त तक जिला स्तर को भिजवाएं जाएंगे।

श्रीनगर में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर 31 को
अजमेर, 30 जुलाई । जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 31 जुलाई को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक श्रीनगर पंचायत समिति के सभा भवन में औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में उद्योग विभाग से जुड़े सभी विभाग, उपक्रमों यथा उद्योग विभाग, एमसएमई विकास संस्थान जयपुर, राजस्थान वित्त निगम, रीको लिमिटेड, खादी बोर्ड वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक संघ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पोलोटेक्निक कॉलेज के अधिकारी समिम्मलित होंगे।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री सी.बी.नवल ने बताया कि शिविर में मौके पर ही उद्यमियों को अपेक्षित सहायता एवं सुविधा यथा एमएसएमई एक्ट 2006 के अन्तर्गत यूएएम की जानकारी, हस्तशिल्प परिचय पत्र, हस्तशिल्प बाजार सहायता योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्र तैयार कराने एवं ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता कर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। युवा उद्यमी, शिक्षित बेरोजगार एवं दस्तकार औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर में भाग लेकर मौके का फायदा उठा सकते हैं। अभ्यर्थियों कोे अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे – भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक की प्रति, अंकतालिका आदि साथ लेकर आना होगा। जिससे मौके पर ऑनलाइन आवेदन पत्र तैयार किए जा सकें।

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