अजमेर | डिप्टी सीएमएचओ डॉ लाल थदानी के सीकर के चिकित्सा अधिकारी पद पर किए गए तबादला आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने डॉ लाल थदानी की अोर से पेश रिट व स्टे अर्जी पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए इस आशय के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आगामी आदेश तक थदानी पूर्ववत डिप्टी सीएमएचओ के पद पर ही कार्यरत रहेंगे।
डॉ थदानी ने राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग सहित अन्य के खिलाफ रिट व स्टे अर्जी पेश की थी। उनका कहना है कि द्वेषतापूर्वक मनमाने तरीके से तबादला आदेश जारी किया गया है। पूर्व में उनका तबादला टोंक के मंडोलाई स्थित पीएचसी के एमओ पद पर 16 मार्च को कर दिया था। इसे उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने तब तबादला आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद 7 व 8 अगस्त को आदेश जारी कर अन्य जगह तबादला कर दिया गया। ट्रिब्यूनल में इस बाबत अवमानना याचिका पेश है लेकिन चिकित्सा विभाग के उच्चाधिकारी मनमानी कार्रवाई में लगे हैं। डॉ थदानी का आरोप है कि पद विशेषज्ञता और वरिष्ठता का बार बार उल्लंघन हो रहा है। डॉ थदानी का कहना है कि निदेशक जानबूझकर उनसे जूनियर को सीएमएचओ पद पर बनाए हुए हैं और कानून व नियमों की अवहेलना की जा रही है। डॉ लाल थदानी ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उच्चाधिकारी पर मिलीभगत और साजिश के आरोप लगाते हुए इससे संबंधित दस्तावेज पेश किए हैं। डॉ थदानी की ओर से हाइकोर्ट में अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने पैरवी की।