अजमेर जिले में धारा 144 के तहत निषेघाज्ञा लागू

अजमेर, 8 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर आरती डोगरा ने आगामी विधानसभा आम चुनाव 2018 को अजमेर जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए धारा 144 के तहत निषेघाज्ञा लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेघाज्ञा में विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, प्रतिबंधित हथियार, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा तथा ना ही प्रदर्शन करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष या अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से ना तो डरायागा और ना धमकायेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए उत्साहित एवं प्रेरित करेगा, उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तथा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा एवं ना ही आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण करेगा। आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी ऑडियो-वीडियों कैसेट या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का अत्यन्त ज्वल्नशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर चलने एवं इसके उपयोग पर पाबन्दी रहेगी।
निषेघाज्ञा के अनुसार कोई भी व्यक्ति नियमों व निर्देशों की अवहेलना कर रैली का आयोजन नहीं करेगा, चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने या उसमें व्यवधान उत्पन्न करने, शांति भंग करने जैसे कार्य नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा के सेवन एवं अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा को लेकर आवागमन, विहित मात्रा से अधिक मदिरा के घर पर संग्रहण तथा सूखा दिवस पर मदिरा के पूर्ण क्रय-विक्रय पर पाबन्द रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर से लिखित में अनुमति प्राप्त करके ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा जो रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। जुलूस, रैली, सभा आदि का आयोजन भी सक्षम पुलिस अधिकारी की अनुशंषा के पश्चात ही होगा। सरकारी, अद्र्धसरकारी, निजी शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक भवन, स्थल, सरकारी, अद्र्धसरकारी कार्यालयों एंव सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का लेखन व चित्रण नहीं होगा। इसके उपयोग के लिए संबंधित भवन मालिक व धारक की पूर्व लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा। यह निषेघाज्ञा अजमेर जिले में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित
अजमेर 8 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए कलेक्ट्रेट में 24 घण्टे कार्यरत रहने वाले नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि विधानसभा आम चनाव 2018 के दौरान मतदाताओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराने, अभाव अभियोगों का नियमित पंजीकरण – निराकरण तथा आचार संहिता की पालना के प्रयोजनार्थ बहुउद्ेश्यीय नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के टेलिफोन नम्बर 0145- 2620219 हैं। नियंत्रण केन्द्र के प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त श्री अशोक कुमार चतुर्थ तथा अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि अवाप्ति अधिकारी श्रीमती अंजना सेहरावत को नियुक्त किया गया है। जिले में समस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा भी उप नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार निर्वाचन विभाग द्वारा जयुपर में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष खाद्य भवन प्रथम तल कमरा नम्बर 7125 शासन सचिवालय में स्थपित किया गया है। इसके टेलिफोन नम्बर 0141- 2227550 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आगामी पर्वों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश
अजमेर 8 अक्टूबर। जिला कलक्टर आरती डोगरा ने आगामी नवरात्रा स्थापना, दुर्गा अष्टमी, महानवमी एवं दशहरा पर्व पर जिले में कानून, शान्ति, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी रखने के लिए समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है।
आदेश के तहत समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार अपवने-अपने क्षेत्र में राजनैतिक दलों, विभिन्न समुदाय के सदस्यों तथा शान्ति समिति के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित रखते हुए इन पर्वों को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने की समुचित व्यवस्था करेंगे। साथ ही असामाजिक तत्वों एवं संवेदनशील/ अतिसंवेदनशील स्थानों पर नियमित निगरानी तथा सतर्कता रखते हुए पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्यशाला 9 को
अजमेर 8 अक्टूबर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलवार 9 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे स्वास्थ्य संकुल भवन में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के.सोनी ने बताया कि कार्यशाला में तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों, रोगों तथा तम्बाकू निषेध कानून के मुख्य प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।

आदर्श आचार संहिता की पालना करें सुनिश्चित
अजमेर 8 अक्टूबर। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री एम.एल.नेहरा ने सोमवार को विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए।
श्री नेहरा ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिले के समस्त राजकीय भवनों एवं कार्यालयों में किसी प्रकार का पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की समस्त सामग्री निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी पोस्टर, बैनर, विज्ञापन एवं होर्डिंग तुरन्त हटाए जाने चाहिए। मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ एवं फोटो तुरन्त प्रभाव से हटाकर इसकी पालना रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। इसके लिए संबंधित कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में आचार आदर्श संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। समस्त विभागों के डाटा ईएमएस पोर्टल पर अपडेट होकर फ्रिज करने पर ही वेतन संबंधी आगामी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
इस अवसर पर कोषाधिकारी श्री राज किशोर मीणा, कृषि विभाग के उप निदेशक श्री वी.के.शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री जय प्रकाश चारण, जिला भामाशाह अधिकारी श्रीमती पुष्पा सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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