प्रत्याशियों के खर्चो की सख्त मॉनिटरिंग होगी

अजमेर, 16 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने कहा है कि अजमेर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव सामग्री, प्रचार प्रसार सहित विभिन्न प्रकार के खर्चो की सख्त मॉनिटिरिंग की जायेगी। उन्हाेंने कहा कि इसके लिए पुलिस बल सहित फ्लाइंग स्कवैड सहित एकाउंटिंग टीमों को तैनात किया जायेगा, जो सभी सभाओं और राजनैतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगीं।
जिला निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले एवं विधानसभा क्षेत्राें से संबंधित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक सम्बोधित कर रही थी। उन्होने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशाें के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित व्यय सीमा में खर्च व आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव एक महायज्ञ है। हम सब इसमें मतदान कर अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कई सीमा रेखाएं तय की हैं। हम सबका साझा दायित्व है कि हम इन नियमों का सहर्ष पालन करें। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक दलों को किसी भी तरह की रैली या अन्य राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की स्वीकृति लेना आवश्यक है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि निर्वाचन विभाग के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें ताकि किसी तरह की गलतफहमी नहीं हो। आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है उनके साथ सहयोग बनाए रखे।
उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय एवं रिटर्निंग अधिकारी प्रचार प्रसार के लिए स्थान व दरें तय करेंगे जिसके अनुसार ही पोस्टर बैनर आदि लगाए जा सकेगें। बिजली व टेलीफोन के खम्बे, पानी की टंकियाें आदि पर किसी तरह के बैनर पोस्टर नहीं लगाए जा सकेगें। किसी भी प्रत्याशी के बैनर पोस्टर लगे पाए गए तो वह आचार संहिता का उल्लंधन माना जाएगा। किसी व्यक्ति के मकान पर भी झण्डे बैनर उसकी लिखित सहमति से ही लगाए जा सकेगें।
बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न खर्चो के मूल्यांकन के लिए दरों के बारे में चर्चा की गई। इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों पर व्यय के लिए डीआईपीआर एवं डीएवीपी की अनुमोदित दरों को आधार बनाया जाएगा। इसी प्रकार नगरीय निकायों के क्षेत्र में निजी एवं व्यावसायिक भवनों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानाें पर लगने वाली प्रचार सामग्री, चल वाहन व मोबाइल विज्ञापन वाहन आदि के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा वाहनों, चाय, नाश्ता, भोजन, झण्डे, बैनर, पोस्टर, कटआउट, टेन्ट का सामान, साउण्ड सिस्टम तथा कार्यालय का किराया आदि पर व्यय के लिये दरे तय की गई।
बैठक में विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज, आदर्श आचार संहिता एवं प्रत्याशियों द्वारा व्यय की सीमा के बारे में विस्तार से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियाें को जानकारी देते हुए उन्हें इनके सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की गाइडलाईन्स भी बतायी।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम श्री एम.एल. नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर-द्वितीय श्री अबू सुफियान चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर-शहर श्री अशोक योगी सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के श्री राकेश धाभाई, श्री मुजफ्फर, श्री कमल वर्मा, श्री जगदीश बैरवा, श्री हरिराम जाटव, श्री घीसूलाल गढवाल, श्री ओमप्रकाश, श्री रॉय डानिल, श्री राजेश, श्री विपिन बासिल मौजूद थे।

निर्वाचन क्षेत्रों में उड़नदस्ते नियमित भ्रमण कर नजर रखें – जिला निर्वाचन अधिकारी
अजमेर, 16 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता की पालना पर नजर रखने के लिए बनाए गए उड़नदस्तों से कहा है कि वे अपने -अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करें तथा आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा चुनावों के लिए गठित उड़नदस्तों के प्रभारी एवं सदस्यों की बैठक ले रही थी। उन्होंने कहा कि दल के सदस्य आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें। वे अलग -अलग लोकेशन पर रहकर वाहनों की जांच, होर्डिंग्स आदि आचार संहिता के अनुरूप हो यह सुनिश्चित करें। कहीं भी आचार संहिता की अवेहलना पाए जाने पर संंबिंधत रिटर्निंग अधिकारी से नोटिस दिलाया जाए। इसके लिए फोटो और वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर ली जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जहां-जहा प्रचार सामग्री लगी है वहां की यदि अनुमति ली गई है तो उसकी सूची संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंगस, पोस्टर नहीं लगाए जा सकते हैं। ऎसा पाए जाने पर नोटिस जारी करें। जिन होर्डिंग्स की अनुमति ली गई है वह ही होर्डिंग्स अनुमत होंगे। किसी भी निजी सम्पति पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही रैली एवं जुलूस के लिए भी पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
उन्होंने कहा कि उड़नदस्ते के सदस्य एवं पुलिस बल एक साथ बैठक कर लें तथा नियत समय पर प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जांच कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 3 दिवसों में आंवटित क्षेत्र का पूरा भ्रमण कर लें तथा मतदान केन्द्रों को अच्छी तरह देख लें। वाहनों पर कहीं प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। प्रचार वाले वाहनों पर कलर कोर्डिंग के पास अंकित किए गए है। उनका ध्यान रखे।
बैठक में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री भगवत सिंह राठौड़ ने कहा कि उड़नदस्ते द्वारा जांव के समय वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करायी जाए। महिलाओं की जांच महिला कर्मचारी द्वारा ही की जाए। जांच के दौरान 10 हजार रूपए से अधिक की प्रचार सामग्री अथवा 50 हजार रूपए तक की नगद राशि पाए जाने पर नोटिस जारी करें। प्रतिदिन की रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक, रिटर्निंग अधिकारी एवं व्यय प्रकोष्ठ को भी दी जाए।
इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम श्री एम.एल. नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर-द्वितीय श्री अबू सुफियान चौहान सहित उड़नदस्ते के प्रभारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

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