कलक्टे्रट परिसर में मतदान करने की प्रतिज्ञा की

अजमेर, 27 अक्टूबर। स्वीप गतिविधियों के तहत जिले भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । इसके तहत शनिवार को कलक्ट्रेट परिसर में भी सभी ने मतदान करने की प्रतिज्ञा की।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर आरती डोगरा ने शनिवार को कलक्ट्रेट परिसर में मतदान करने की प्रतिज्ञा करने की शुरूआत हस्ताक्षर कर की। उन्होंने अजमेरवासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल. नेहरा सहित समस्त रिटर्निग अधिकारी, स्वीप प्रभारी, मीडियाकर्मी तथा आमजन भी उपस्थित थे, जिन्हाेंने भी अपने हस्ताक्षर कर मतदान करने की प्रतिज्ञा की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान करने की प्रतिज्ञा का यह हस्ताक्षर अभियान निर्वाचन तक चलता रहेगा। जिले भर में जगह जगह इस प्रकार के हस्ताक्षर अभियान होगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को भी आजाद पार्क में आयोजित मेले तथा वैशाली नगर स्थित अरबन हॉट में जिला उद्योग संघ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भी मतदाता जागरूकता स्टॉल कार्यरत है। इन स्टॉलों में स्वीप गतिविधि के अन्तर्गत ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन कर मतदान प्रक्रिया समझायी जाएगी। साथ ही आगुन्तकों से मतदान की प्रतिज्ञा करवायी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति मतदान की प्रतिज्ञा कर हस्ताक्षर अभियान का भागीदार बनेगा। मतदाता हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर करके लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था मजबूत करेंगे।

सोशल मीडिया में कोई भी सामग्री स्वयं के खाते में अपलोड कराना राजनैतिक विज्ञापन नहीं
ई -पेपर में दिये गये विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक

अजमेर, 27 अक्टूबर। सोशल मीडिया में मैसेज/टिप्पणी/फोटो/विडियों की श्रेणी में कोई भी सामग्री अपने ब्लॉग/स्वयं के खाते मे अपलोड करने को राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जायेगा, जिसकी अधिप्रमाणन की आवश्ययकता नहीं है।

जिला निर्वाचन मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री नमित मेहता ने बताया कि सोशल मीडिया में वीकीपीडिया, ट्विटर, यू-ट्यूब, फेसबुक एवं एप्स को सम्मिलित किया गया है। इसमें मैसेज/टिप्पणी/फोटो/विडियों की श्रेणी में कोई भी सामग्री अपने ब्लॉग/स्वयं के खाते मे अपलोड करने को राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जायेगा, जिसकी अधिप्रमाणन की आवश्ययकता नहीं है। उन्होंने बताया कि उक्त सामग्री राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा भी अपने खाते में अपलोड की है तो भी उसके अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ई-पेपर में दिये गये विज्ञापनों का अधिप्रमाणन कराया जाना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में प्रकाशित सामग्री एमसीसी के दायरे में रहेगी। यदि गलत तथ्यों की जानकारी प्रकाशित की जाती है तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसमें राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के कार्यालयों में कार्यरत सोशल मीडिया टीम को भुगतान व्यय में जोड़ा जायेगा। इंटरनेट कंपनी एवं वेबसाइट को किया गया भुगतान भी व्यय में जोड़ा जायेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ फार्म 26 में दूरभाष नम्बर, ई-मेल आई.डी. तथा सोशल मीडिया अकाउण्ट होने का शपथ पत्र देना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का अधिप्रमाणन जरूरी

अजमेर, 27 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह के विज्ञापन जारी करने से पहले संबंधित राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थियों को अधिप्रमाणन कराना जरूरी है। इसका खर्च राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।

जिला निर्वाचन मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री नमित मेहता ने बताया कि राजनैतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन जिसे अभ्यर्थी या राजनैतिक दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करना चाहता हो, उसे सक्षम स्तर से प्रमाणित कराना आवश्यक है। विज्ञापन अधिप्रमणित होने के बाद ही आमजन या कार्यकर्ताओं को दिखाया जा सकेगा। विज्ञापन में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत ऑडियो विज्ञापन, रेडियों एवं एफएम चैनल पर तथा विजुअल विज्ञापन, टेलिविजन, केबल नेटवर्क, सिनेमा, मोबाइल फोन, विडियो वैन, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया पर जारी किए जा सकते हैं।

जनता को भ्रमित करने तथा किसी के पक्ष या विपक्ष में धारणा बनाने वाला समाचार ‘‘पेड न्यूज’’

अजमेर, 27 अक्टूबर। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 में पेड न्यूज पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं। आयोग का मानना है कि जनता को भ्रमित करने तथा किसी के पक्ष या विपक्ष में धारणा बनाने वाले समाचार ‘‘पेड न्यूज’’ कहलाऎंगे जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालती है जिससे उनका मताधिकार का विवेक प्रभावित होता है।

निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पेड न्यूज के प्रकरणों को चिन्हित कर उनकी समीक्षा करें व आयोग को भिजवाएं। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर ‘‘मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी’’ का गठन किया गया है। यह समिति सभी समाचारों की समीक्षा करेगी कि समाचार कहीं विज्ञापन तो नहीं है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर आरती डोगरा ने जिला स्तरीय ‘‘मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी’’ का गठन किया है जिसकी अध्यक्ष स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी है। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्री अशोक कुमार योगी को सदस्य एवं उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क श्री महेश चंद्र शर्मा को सदस्य सचिव मनोनीत किया है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अजमेर तथा प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया के मनोनीत प्रतिनिधि को भी सदस्य बनाया है।

जिला स्तरीय समिति विधानसभा चुनाव में नियुक्त पर्यवेक्षक तथा संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजे गए पेड न्यूज, प्रकरणों का परीक्षण तथा संदेहास्पद पेड न्यूज का परीक्षण कर उसे रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगी जिसके आधार पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को 96 घण्टों में नोटिस देंगे। अभ्यर्थी को 48 घण्टे में जवाब देना होगा। जवाब पर जिला स्तरीय समिति निर्णय करेगी। अभ्यर्थी जिला स्तरीय समिति के निर्णय की अपील 48 घण्टे में राज्य स्तरीय समिति को कर सकते हैं जिसके अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। राज्य स्तरीय समिति 96 घण्टों में इसका निर्णय करेगी। अभ्यर्थी राज्य स्तरीय समिति के निर्णय की अपील चुनाव आयोग को 48 घण्टे में कर सकता है जिसका निर्णय अन्तिम होगा। पेड न्यूज में प्रयुक्त राशि जो डीआईपीआर या डीएवीपी की स्वीकृत विज्ञापन दर के आधार पर आंकलन होगी और वह राशि संबंधित अभ्यर्थी के चुनावी खर्चें में सम्मिलित होगी। जिला या राज्य स्तरीय समिति द्वारा पेड न्यूज के निर्णित प्रकरण जिसे पेड न्यूज माना जाता है को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।

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