स्वीप गतिविधियों के तहत कार्यक्रम आयोजित

व्यापारिक संगठन भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को
अजमेर, 30 अक्टूबर। जिला कलक्टर आरती डोगरा की पहल पर स्वीप गतिविधियों के तहत मंगलवार को सूचना केन्द्र सभागार में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मतदान करने के प्रयासों को साझा करते हुए अधिक से अधिक मतदान करने पर जोर दिया गया।
जिले भर से आए व्यापारिक संगठनों को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने कहा कि प्रशासन जिले के हर वर्ग एवं नागरिक तक पहुंचकर मतदान के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। जहां कम मतदान होता है वहां विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाओं का प्रतिशत मतदान के प्रति कम रहने के कारण उनके लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ने कहा कि मतदान हम सभी का कर्तव्य है। उसी से हमें हमारे अधिकार प्राप्त होते है।
उन्होंने कहा कि देश की सीमा पर सैनिक अपना कर्तव्य देश की सुरक्षा करके करता है। वही हमें भी अपना कर्तव्य लोकतंत्र के इस उत्सव को मतदान कर पूरा करना हे। उन्होंने सभी व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने सम्पर्क में आने वाले हजारों लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें तथा स्वयं भी मतदान करें। इसी प्रकार वे अपने उत्पाद पर निर्वाचन का लोगो स्टीकर लगाकर बेचे। ताकि मतदान करने का संदेश घर घर पहुंच सकें। उन्होंने बताया कि चिकित्सालयों में भी चिकित्सक पर्ची पर मतदान अवश्य करें का आंकन करवाया गया हे। इससे भी लोगों में जागरूकता रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गत दिनों अजमेर शहर के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कम प्रतिशत रहने वाले बूथों पर लगभग 6 किलोमीटर लम्बी पद यात्रा का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया है। निर्वाचन विभाग इस बार विव्यांगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का तथा उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान कर मतदान कराने का विशेष प्रयास कर रहा है। हाल ही सूचना केन्द्र में लगभग 135 दिव्यांगों द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यकम का आयोजन भी किया गया था। जिसका संचालन स्वयं दिव्यांगों ने किया। इससे दिव्यांगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की एक नई फिजां बनी। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपने अपने प्रतिष्ठान के बाहर 7 दिसम्बर को मतदान संबंधी एक रूपता लिए बैनर अवश्य लगाएं।
इस अवसर पर स्वीप के प्रभारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण गर्ग ने स्वीप गतिविधियों के तहत अब तक हुए विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी तथा कहा कि सभी मिलकर लोकतंत्र के इस उत्सव को उल्लास पूर्वक मनाएं तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंं । उन्होंने कहा कि जिले भर में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दिव्यांग जनों को भी जोड़ा गया है। वही स्कूली बच्चों के माध्यम से प्रत्येक परिवार से संकल्प पत्र भी भरवाए गए। जगह जगह वीवीपेट मशीन का प्रदर्शन कर लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में यह पहली बार होगा। महिलाओं को जागरूक करने के लिए मशाल दौड़ का आयोजन किया गया है। वही बच्चों को बाल मनुहार के रूप में पेंटिग प्रतियोगिताओं से जोड़कर आमंत्रण पत्र भी बनाए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में पहलीबार किन्नरों की हवेली ेमें जाकर उन्हें मतदान के लिए पे्ररित किया वही गरबा नृत्यों के दौरान जिला स्तर पर 11 गीत बनाए गए ं जिनकी गरबा के तहत काफी धूम रहीं। उन्होंने सब से अपील की कि अपने अपने प्रतिष्ठान के बाहर छोटा होर्डिग्स/ बैनर अवश्य लगाए।
कार्यक्रम में सोफिया कॉलेज की छात्राओं द्वारा चलो ना वोट करते हैं की थीम पर लघु नाटिकाओं की श्रृंखला प्रस्तुत की। इसके माध्यम से व्यापारियों को मनाेंरंजक तरीके से मतदान के लिए जागरूक किया गया। नाटिका के संदेश को सबने आत्मसात किया।

वीवीपेट का प्रदर्शन व लोगों स्टीकर का वितरण
इस मौके पर सभी व्यापारियों के लिए वीवीपेट की जानकारी देने के लिए मशीन का प्रदर्शन किया गया तथा उसके संचालन के संबंध में सभी को जानकारी दी गई। स्टीकर लोगो का भी इस मौके पर वितरण किया गया ताकि सभी अपने उत्पाद पर इस लोगों को लगाकर मतदान करने का संदेश घर-घर पहुंचा सकें।
इस मौके पर वाणिज्यक विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री रामनिवास, सहायक आयुक्त श्री श्रवण आर्य, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योति ककवानी सहित जिले भर में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

जिलेभर में आयोजित हुए स्वीप के कार्यक्रम
अजमेर 30 अक्टूबर। आगामी 7 दिसम्बर को लोगों को मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
स्वीप प्रभारी श्री अरूण गर्ग ने बताया कि मंगलवार को सूचना केन्द्र परिसर, दैनिक भास्कर मेगा टे्रड फेयर आजाद पार्क में वीवीपेट मशीन का प्रदर्शन कर लोगों को मशीन की जानकारी दी गई। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सापून्दा में भी विद्यालयी छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

बुधवार को आनसागर चौपाटी पर सजेगी कला
मतदान की करेंगे अपील
अजमेर 30 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए बुधवार को आनासागर चौपाटी पर विशेष कला प्रदर्शन किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि आकार ग्रुप के राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातनाम कलाकारों द्वारा 30 फुट के विशाल कैनवास पर पेंंिटंग की जाएगी। जयुपर स्कूल ऑफ आर्टस के विद्यार्थी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी प्रकार सैंड आर्टिस्ट श्री अजय रावत भी अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। कलाकारों का यह मजमा आनासागर स्थित नई चौपाटी पर प्रातः 7 बजे से आरम्भ होगा। नगरवासी इस कला संगम का प्रात ः 10 बजे तक चौपाटी पहुंचकर आनन्द ले सकेंगे।

निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री लगाई तो होगी कानूनी कार्यवाही
अजमेर, 30 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2018 के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्च आदि की कड़ी मानिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्च सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी सम्पत्ति मालिकों की स्वीकृति अनिवार्य है।

निजी वाहन पर प्रचार से न हो असुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का झंडा, स्टीकर लगाता है तथा यदि इससे राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा या आपत्ति नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थी की अनुमति के बिना अपने वाहन पर झंडे या स्टीकर इस प्रकार लगाता है कि जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऎसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एव आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से प्रयोग में लिए गए उसके व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जाएगा तथा उसका ईधन तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। इस क्रम में प्रचार के लिए काम में लिए जा रहे अन्य वाहन भी अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक वाहनों पर झंडे या स्टीकर लगाने पर उसे प्रचार वाहन के रूप में माना जाएगा, अतः वाहन को प्रचार वाहन के रूप में उपयोग में लेने की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी या रिर्टनिंग अधिकारी से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। साथ ही उस वाहन का मूल परमिट वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रर्दशित करना अनिवार्य होगा।

नियमों में रह कर करेंं लाउडस्पीकर का उपयोग
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान वाहनों तथा वीडियोे रथ वाहन में सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता हैं। लेकिन लाइडस्पीकरों का उपयोग रात 10 से प्रातः 6 बजे तक निषिद्ध अवधि में नहीं किया जा सकेगा।

नहीं हो सकेगा साड़ी, कमीज आदि परिधानों का वितरण
उन्होंनेे बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जुलूसों में कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल टोपी, मास्क स्कार्फ आदि उपलब्ध करवा सकता है लेकिन रैलियों, सभाओं, जुलूसों आदि में साड़ी, कमीज आदि परिधानों का वितरण नहीं किया जा सकेगा।

संस्थान प्रबंधन से लेनी होगी एनओसी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक सभाओं के लिए सरकार, स्थानीय निकाय, उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं के मीटिंग स्थलों, हॉल्स, ऑडिटोरियम आदि का उपयोग राजनीतिक सभाओं के लिए किया जा सकता है लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।

उन्होंने बताया कि इन का उपयोग सभी राजनीतिक दलों या अभ्र्यथियों द्वारा समानता के आधार पर किया जाए ओर किसी दल या अभ्यर्थी का इन पर एकाधिकार नहीं रहेगा, साथ ही राजनीतिक दल या अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि सभा स्थलों पर प्रचार सामग्री सभा समाप्ति के तुरंत बाद हटा ली जाए। उन्होंने बताया कि कॉलेज, स्कूलों व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के मैदानों का चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसी स्कूल या कॉलेज के शैक्षणिक सत्र पर किसी भी प्रकार का विपरीत असर न हो। संस्थान प्रबंधन को इस पर कोई आपत्ति न हो तथा उपखंड अधिकारी से कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए अनुमति प्राप्त कर ली हो। उन्होंने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह अनुमति प्रदान की जाएगी। इन मैदानों में किसी भी प्रकार की क्षति की स्थिति में किसी मुआवजे के लिए सम्बंधित राजनीतिक दल उत्तरदायी माना जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक सम्पति या अन्य की सम्पत्ति को जान बूझकर क्षति पहुंचाने का मामला पाए जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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