आदर्श आचरण संहिता की पालनार्थ साधारण आचरण जरूरी

अजमेर, 02 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता की पालनार्थ साधारण आचरण जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऎसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायों समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें। जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तब उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पूर्ववत और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऎसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऎसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जो ऎसे आरोपो पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हो।
उन्होंने बताया कि मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऎसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है। जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिग्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी सार्वजनिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघनरहित घरेलू जिंदगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्ध क्यो न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के परचे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिए। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नही ले जाना चाहिए, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा निकाले गए पोस्टर दूसरेे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाए नहीं जाने चाहिए।

मतदान दलों के कार्मिकों के लिए मतदान की व्यवस्था
अजमेर, 02 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2018 में कर्तव्यारूढ़ कार्मिकों जो मतदान दलों के कार्मिकों जो मतदान दलों के कार्मिक के रूप में कार्य करेंगे एवं 7 दिसम्बर को पोलिंग बूथ पर जाकर व्यक्तिशः मतदान नही कर पाएंगे उनके लिए डाक मतपत्र द्वारा मताधिकार की व्यवस्था की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन कार्मिकों को मतदान कराने हेतु भेजा जाना है उन सभी को प्रपत्र 12 प्रेषित कर दिए गए है की पूर्ति कर रिटर्निंग अधिकारी को प्रथम प्रशिक्षण के दिन प्रशिक्षण स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी , एसडीएम को जमा कराने है। अतः सभी मतदान कार्य में लगे कार्मिकों से अपेक्षा है कि अपने प्रपत्र 12 की पूर्ति की जाकर आवश्यक रूप से प्रथम प्रशिक्षण दिन को जमा करावें ताकि मतदान से वंचित ना रहे।

कार्मिक डाकमत से अपना मताधिकार कर सकेंगे
अजमेर, 02 नवम्बर। मतदान दलों में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी के अतिरिक्त चुनाव कार्य में लगे अन्य कार्मिकों यथा बीएलओ, रिटर्निंग ऑफिसर के यहां चुनाव व्यवस्था में लगे हुए कार्मिक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, विडियोग्राफर, राजकीय वाहनों के ड्राईवर, प्राईवेट वाहन के ड्राईवर आदि भी डाकमत से अपना मताधिकार कर सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हेतु उन्हें प्रपत्र 12 की पूर्ति कर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, प्रभारी अधिकारी को जमा कराया जाना है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा एकत्रित प्रपत्र 12 को प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र को भिजवाने पर डाक मतपत्र जारी किया जाएगा।

विधानसभा क्षेत्रवार एकल खिड़की प्रकोष्ठ के लिए कमेटी का गठन
अजमेर, 02 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने एक आदेश जारी कर विधानसभा क्षेत्र स्तर पर एकल खिड़की प्रकोष्ठ की क्रियान्विति के लिए कोर कमेटी का गठन किया है।
आदेश के तहत कमेटी में संबंधित विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन अधिकारी प्रतिनिधि, आयुक्त नगर निगम/नगर परिषद/अधीशाषी अधिकारी, नगर पालिका तथा संबंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी होंगे। यह कमेटी राजनैतिक दलों/ अभ्यर्थी की जनसभा /रैली / लाउड स्पीकर/ वाहन उपयोग/गैर वाणिज्यिक एयरपोर्ट/हैलिपैड आदि की अनुमति के लिए अधिकृत होंगे।

वाहनों के परमिट जारी करने के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी अधिकृत
अजमेर, 02 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने चुनाव प्रचार-प्रसार अवधि में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार /चुनाव प्रचार सामग्री वितरण के लिए वाहनों के परमिट जारी करने के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी अजमेर श्री जगदीश चंद्र हेड़ा को अधिकृत किया है।
वाहन अनुमति आवेदन प्राप्त करने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसमें प्रोटोकॉल अधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित उप पुलिस अधीक्षक तथा जिला परिवहन अधिकारी का प्रतिनिधि होंगे।

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