26 दिसंबर से 22 फरवरी तक मतदाता सूचियों में जोड़े जाएंगे पात्र मतदाताओं के नाम

अजमेर, 26 दिसंबर। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2019 के तहत बुधवार को जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा प्रारूप प्रकाशन किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि जिले में 26 दिसंबर से 22 फरवरी तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (स्पेशल समरी रीविजन) के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। ऎसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ऎसे सभी मतदाता इन दिवसों में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन बुधवार 26 दिसम्बर को किया गया। इस प्रकाशन पर दावे एवं आपत्तियां 26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। डेटाबेस को अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबल्स को अपडेट करना एवं पूरक (सप्लीमेंट्स) की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। इस आधार पर मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी, 2019 (शुक्रवार) को किया जाएगा।

नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म
मतदान की योग्यता रखने वाले ऎसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। ऎसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऎसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

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