गांवों में होंगे चारागाह विकास, मॉडल तालाब व श्मशान विकास के काम

अजमेर, 16 फरवरी। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने जिले के सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीणों को सौ दिन का रोजगार और अधिकतम मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करें। यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गांवों में चारागाह विकास, मॉडल तालाब निर्माण एवं श्मशान विकास के नए कार्य कराए जाने हैं। इनकी स्वीकृतियां शीघ्र जारी की जाएंगी। अधिकारी यथाशीघ्र इनके प्रस्ताव भिजवाएं।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शार्मा ने आज कलक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में महात्मा गांधी नरेगा सहित पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को कहा कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। विकास अधिकारी तय करें कि लोगों को सौ दिन का रोजगार के साथ ही अधिकतम मजदूरी भी मिले। इसके लिए मजदूरों को 5-5 के ग्रुप में बांट कर टास्क दिए जाएं ताकि मजदूरी का सही भुगतान हो सके।
जिला कलक्टर ने कहा कि सभी पंचायत समितियों को लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। इन लक्ष्यों को यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। जिन कामों की जियो टैगिंग शेष है, उन्हें जल्द पूरा कराया जाए। मजदूरी का भुगतान तय समय में कराया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारागाह विकास, श्मशान विकास, खेल मैदान विकास एवं मॉडल तालाब विकास के काम होने हैं। इनके प्रस्ताव शीघ्र भिजवाए जाएं। इन कामों की काम से पूर्व एवं बाद में फोटोग्राफी भी की जाएगी। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, सामुदायिक शौचालय सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एसीईओ ज्योति ककवानी , अधिशासी अभियंता कबीर खान सहित सभी विकास अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से लागू करें अधिकारी -जिला कलक्टर
अजमेर, 16 फरवरी। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 को प्रभावी ढ़ंग से लागू करें।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास अधिकारियों से कहा कि राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इन अधिनियमों को प्रभावी किए जाने की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग अपनी -अपनी सेवाओं को समयबद्धता के साथ सम्पादित करें। प्रदेश में 25 विभागों द्वारा 221 सेवाओं को इस अधिनियम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यालय में अधिनियम के संबंध में साईन बोर्ड प्रर्दशित किया जाए जिसमें पदाभिहित अधिकारी का नाम, उनका मोबाइल नम्बर तथा विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी अनिवार्य रूप से अंकित हो। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस प्रकार के साईन बोर्ड 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से लगाए जाए। जिसका समय -समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विभाग में अधिनियम के तहत पृथक काउंटर लगाकर अधिसूचित सेवाओं के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र की रसीद देने तथा संबंधित रजिस्टरों का संधारण भी किया जाए। प्रार्थी को निश्चित समय सीमा में सेवा उपलब्ध करायी जाए। किसी कारणवश विलम्ब होने की स्थिति में भी संबंधित को सूचित किया जाए।

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