अजमेर जिले में धारा 144 लागू

अजमेर, 12 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने लोकसभा चुनाव के दौरान निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अजमेर जिले में भा.द.स की धारा 144 के तहत विभिन्न पाबंदियां लागू की हैं। इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। यह निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू,छुरी, बरछी, कटार, धारिया, बाघनख जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि, सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्धसैनिक बल, होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश अनुज्ञापत्रधारी द्वारा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नही होगा। वृद्ध अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, उन्हें लाठी का सहारा लेने की छूट रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदात को परोक्ष, अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा।
इसी तरह उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक एवं जातिय तनाव उत्पन्न करने वाली भाषा, पोस्टर, पैम्पलेट या चुनाव सामग्री छपवाने व बटवाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ऎसे किसी भी ओडियो या वीडियो कैसेट या अन्य कोई भी इलेक्टॉनिक माध्यम से प्रचार -प्रसार भी प्रतिबंधित रहेगा। सूखा दिवस पर मदिरा का विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित अनुशंसा के बिना एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जूलुस, रैली, सभा या सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी से विचार विमर्श कर ऎसी अनुमति जारी कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों पर किसी तरह की नारा लेखन एवं चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकेगी। निजी भवन पर भी चुनाव सामग्री का प्रदर्शन संबंधित भवन मालिक की अनुमति से ही किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे टावर या पानी की टंकी पर नहीं चढ़ेगा। यह निषेधाज्ञा आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।

एमसीएमएसी की संशोधित कमेटी गठित
अजमेर, 12 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर पूर्व में गठित एमसीएमसी कमेटी में संशोधन किया है।
आदेश के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं अध्यक्ष होंगे। जबकि सूचना जनसम्पर्क विभाग के उप निदेशक सदस्य सचिव होंगे। कमेटी के सदस्यों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिटी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अजमेर, वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहन सिंह टांक तथा सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के एसीपी सदस्य होंगे।

उर्स मेले का स्थानीय अवकाश 14 को
अजमेर, 12 मार्च। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर उर्स मेला 2019 का सम्पूर्ण अजमेर जिले में 14 मार्च गुरूवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है।

होली के अवसर पर रहेगी विशेष व्यवस्था
अजमेर, 12 मार्च। होली एवं धूलण्डी के अवसर पर विभिन्न विभागों को चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देशित किया गया।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने कहा कि होली एवं धूलण्डी के अवसर पर 20 एवं 21 मार्च को विशेष व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए है। इसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्याप्त एम्बूलेंस, दवाईयां एवं अन्य संसाधन चिकित्सालयों में पूर्व तैयारी के साथ उपलब्ध करवाएंगे। आकस्मिक आवश्यकता के लिए 19 मार्च से 22 मार्च तक एक एम्बूलेंस को पुलिस कंट्रोल रूम पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार 19 से 22 मार्च तक 24 घण्टे नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई, बेसहारा पशुओं की रोकथाम, डीडीटी का छिड़काव एवं कचरे का उठाव किया जाएगा। अग्निशमन सेवा को हर समय मुश्तैद रहने के लिए कहा गया है।

पर्वों पर बनाएं रखें कानून एवं शान्ति व्यवस्था
अजमेर, 12 मार्च। होली, धूलण्डी, चेटीचण्ड, रामनवमी एवं महावीर जयन्ती के पर्वों पर क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाएं रखने के निर्देश प्रदान किए।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि 20 मार्च को होली, 21 मार्च को धूलण्डी, 6 अप्रेल को चेटीचण्ड, 13 अप्रेल को रामनवमी तथा 17 अप्रेल को महावीर जयन्ती के पर्व पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं शान्ति बनाए रखने के लिए समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा उपजिला मजिस्ट्रेट को निर्देश प्रदान किए गए। इनके द्वारा अपने क्षेत्र में गणमान्य नागरिकों, राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यक्तियों और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। होली के अवसर पर क्षेत्र में धारा 144 लगाकर जाप्ते की व्यवस्था की जाए।

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