मतदान केन्द्रोें पर अंकित होंगे बीएलओ के नाम और मोबाइल नम्बर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण, सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश
अजमेर, 23 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने लोकसभा आमचुनाव की तैयारियों के लिए आज विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान केन्द्र एवं बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर स्थायी रूप से अंकित कराने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही आगामी कुछ दिनों में सम्पादित कर ली जाएगी। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के भी निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने आज अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्री अरविंद सेंगवा के साथ अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सावित्री स्कूल, ख्वाजा मॉडल स्कूल एवं जवाहर स्कूल स्थित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी उपखण्डों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे भी अपने -अपने क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
श्री शर्मा ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक बूथ पर उस बूथ का नाम, बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर स्थायी रूप से पेंट से अंकित कराया जाए। सभी मतदान केन्द्रों पर विद्युत, छाया एवं पानी के साथ ही दिव्यांग के लिए रैम्प आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतदान केन्द्रों पर आने वाले मतदाताओं को निर्बाध मतदान के लिए सभी आवश्यक कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 29 अप्रेल को मतदान होना है। लोकसभा क्षेत्र में भयमुक्त एवं निष्पक्ष रूप से मतदान कराना हमारी प्राथमिकता है। प्रत्येक मतदान बूथ से संबंधित क्षेत्र में निर्वाचन विभाग की टीम पूरी तन्मयता के साथ तैनात रहेगी।

लोकसभा आम चुनाव, 2019
वोट देने के लिए लाना होगा फोटोयुक्त पहचान पत्र
2 अप्रेल को जारी होगी अधिसूचना, 9 अप्रेल तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र

अजमेर, 23 मार्च । लोकसभा आम चुनाव में इस बार निर्वाचन विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली मतदाता पर्चियों के साथ ही फोटोयुक्त पहचान पत्र भी ले जाना होगा। फोटो पहचान पत्र के अभाव में मतदाता को मत नहीं देने दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 2 अप्रेल को किया जाएगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी 9 अप्रेल तक नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगें। नामांकन पत्रों की समीक्षा 10 अप्रेल को होगी तथा 12 अप्रेल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 29 अप्रेल को मतदान होगा। मतगणना 23 मई को की जाएगी। लोकसभा क्षेत्र में 27 मई तक आचार संहिता रहेगी।
उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आयोग के निर्देशानुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा। मतदाता पर्ची पहचान का आधार नहीं मानी जाएगी।
उन्होंने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें मय फोटो, वीडियो आदि के निर्वाचन आयोग के सी-विजिल-एप में की जा सकती है, जिससे इन पर 100 मिनट की अवधि में कार्यवाही की जा सके।

निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
अजमेर, 23 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव के दौरान निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अजमेर जिले में भा.द.स की धारा 144 के तहत विभिन्न पाबंदियां लागू हैं। इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। यह निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू,छुरी, बरछी, कटार, धारिया, बाघनख जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि, सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्धसैनिक बल, होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश अनुज्ञापत्रधारी द्वारा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नही होगा। वृद्ध अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, उन्हें लाठी का सहारा लेने की छूट रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदात को परोक्ष, अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा।
इसी तरह उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक एवं जातिय तनाव उत्पन्न करने वाली भाषा, पोस्टर, पैम्पलेट या चुनाव सामग्री छपवाने व बटवाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ऎसे किसी भी ओडियो या वीडियो कैसेट या अन्य कोई भी इलेक्टॉनिक माध्यम से प्रचार -प्रसार भी प्रतिबंधित रहेगा। सूखा दिवस पर मदिरा का विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित अनुशंसा के बिना एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जूलुस, रैली, सभा या सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी से विचार विमर्श कर ऎसी अनुमति जारी कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों पर किसी तरह की नारा लेखन एवं चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकेगी। निजी भवन पर भी चुनाव सामग्री का प्रदर्शन संबंधित भवन मालिक की अनुमति से ही किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे टावर या पानी की टंकी पर नहीं चढ़ेगा। यह निषेधाज्ञा आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।

error: Content is protected !!