10 में से किसी भी केन्द्र पर भी करवा सकते हैं आधार सम्बन्धी कार्य- संधु

ब्यावर, 08 जुलाई। उपखण्ड अधिकारी श्री जसमीत सिंह सन्धू की अध्यक्षता में सोमवार को आधार नवीनीकरण, परिवर्तन तथा अन्य कार्योें से सम्बन्धित कार्यालयों एवं संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई।
उपखण्ड अधिकारी श्री सन्धू ने कहा कि प्रत्येक काउण्टर पर शहर के समस्त आधार काउण्टरों की सूचना चस्पा किया जाना आवश्यक है। इससे व्यक्ति अन्य स्थान पर भी इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा। आधार काउण्टरों का समय सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी के द्वारा निर्धारित किया जाकर कार्मिक को पूरे समय सेवायें प्रदान करने के लिए पाबन्द किया जाए। इसके साथ ही विभिन्न वर्गों की आवश्यकता के अनुसार भी स्लाॅट निर्धारित किए जाए। आधार काउण्टरों की जीओटेगिंगा के अनुसार निर्धारित स्थान पर ही संचालित किया जाए। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर संचालित करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
उन्हांेंने कहा कि समस्त नागरिक आवश्यकता के अनुसार अपने आधार कार्ड को बनवाने, नवीनीकरण करवाने तथा परिवर्तन करवाने के लिए क्षेत्रा में स्थापित दस में से किसी भी काउण्टर की सेवायें ले सकते हैं।
इन स्थानों पर है आधार काउण्टर
डाक विभाग के ब्यावर मुख्य डाकघर तथा नेहरू नगर डाकघर, स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया की स्टेशन रोड़ शाखा, बैंक आॅफ बड़ौदा, सिंडीकेट बैंक मंसूरी प्लाजा, आईसीआईसीआई बैंक महावीर ब्रांच, सेवा केन्द्र बड़ा खेड़ा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्राीय ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के डाॅ. बी.आर. अम्बेडकर हाॅस्टल में आधार सम्बन्धित कार्य करवाये जा सकते हैं।
इस अवसर पर मुख्य डाकघर के श्री रमेश पहिलवानी, स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया के श्री विवके गुप्ता एवं श्री रोहित गुप्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रोग्रामर श्रीमती गुंजन मोटियानी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्राी युवा सम्बल योजना के लिए आवेदन आमंत्रित
ब्यावर, 08 जुलाई। राजस्थान सरकार द्वारा स्नातक बेरोजगार आशार्थियों के लिए ‘‘मुख्यमंत्राी युवा सम्बल योजना’’ फरवरी 2019 से लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत पात्रा एवं योग्य आशार्थियों में पुरूष को रू0 3000/- प्रतिमाह तथा महिला को रू0 3500/- प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष तक की अवधि के लिए देय होंगे।
उप क्षेत्राीय रोजगार कार्यालय अजमेर के सहायक निदेशक ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगारी आशार्थी आवेदन कर सकते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गयी है – पुरूष सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों हेतु अधिकतम 30 वर्ष तथा महिला, अनु. जाति, अन. जन जाति एवं दिव्यांग आशार्थियों हेतु अधिकतम 35 वर्ष है।
साथ ही आवेदन करने वाले आशार्थियों के परिवार की वार्षिक आय रूपये दो लाख से कम होनी चाहिए, आशार्थी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा उसे किसी भी प्रकार का रोजगार अथवा स्व-रोजगार प्राप्त नहीं हो। आशार्थी का स्वंय के नाम से भारतीय स्टेट बैंक में एकल बचत खाता होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि ऐसे आशार्थी जो कि इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और योजना की शर्तों को पूरा करते हैं, वे स्वयं अथवा किसी ई मित्रा कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आशार्थी को आवेदन करते समय आवेदन पत्रा में वांछित अन्य प्रमाण पत्रों के साथ-साथ परिवार की आय का प्रमाण पत्रा ‘‘आई’’ तथा ‘‘के’’ में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रमाण पत्रा ‘‘आई’’ को नोटेरी द्वारा सत्यापित करवाना, उसमें नोटेरी रजिस्टर का क्रमांक एवं दिनांक का अंकन करवाना आवश्यक है।

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