विद्युत की खुदरा दरों में बदलाव पर होगी सुनवाई

अजमेर, 18 नवम्बर। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में बदलाव को लेकर मंगलवार 19 नवम्बर को जयपुर रोड स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में सुनवाई की जाएगी। आयोग द्वारा इसमें विद्युत की खुदरा दरों में बदलाव को लेकर याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
अजमेर डिस्काॅम ने 6 अगस्त 2019 को बिजली की खुदरा दरों में बदलाव के संबंध में याचिका दायर की थी । याचिका के मुख्य बिन्दुओं को एक सितम्बर, 2019 को मुख्य समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया था। जिसमें 469 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री वी एस भाटी ने बताया कि आयोग द्वारा प्रातः 10.30 बजे से बोर्ड सभागार में सुनवाई शुरू की जाएगी। इसमें 469 लोग जिन्होंने याचिका में आपत्तियां दर्ज करवाई वे अपना पक्ष आयोग के समक्ष रख सकते हैं। डिस्काॅम के प्रबंध निदेशक श्री भाटी एवं अन्य अधिकारियों ने आज बोर्ड सभागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर चर्चा की।
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बंद एवं खराब मीटर जमा करवाने हेतु चलेगा अभियान
अजमेर, 18 नवम्बर। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा बन्द एवं खराब पड़े मीटरों को अभियान चलाकर हटाया जाएगा। निगम 20 से 22 नवम्बर तक अभियान चलाएगा।
प्रबंध निदेशक श्री वी एस भाटी ने बताया कि गारंटी पीरियड और बिना गारन्टी पीरियड वालेे बंद एवं खराब पडे मीटरों को उपखण्ड कार्यालय में जमा कराने के लिए अभियान चलेगा। पूर्व में गारन्टी व बिना गारंटी पीरियड के बंद एवं खराब पड़े डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर संबंधित सर्किल स्टोर में जमा करवाने के लिए अभियान चलाया गया था। इसके सफल होने के बाद अजमेर डिस्काॅम प्रबंधन द्वारा बंद एवं खराब मीटरों को जमा कराने के लिए 20 नवम्बर से 22 नवम्बर तक अभियान चलेगा। प्रबंध निदेशक ने सहायक व कनिष्ठ अभियंता को निर्देशित किया है कि सोमवार एवं मंगलवार को सभी मीटरों का विवरण लेकर बंद एवं खराब मीटरों की सूची तैयार करें। तत्पश्चात् 21 नवम्बर से 23 नवम्बर तक सभी मीटरों को सर्किल स्टोर में जमा किया जाए। सतर्कता, एम एण्ड पी व लेखाशाखा के नोडल अधिकारियों को सभी उपखंडों के लिए नामित किया जाएगा। अधिकारी अपने आवंटित उपखंडों का दौरा करेंगे ताकि मीटर को सर्किल स्टोर में जमा करने की व्यवस्था की जा सके।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि 25 नवम्बर को नोडल अधिकारी और सहायक अभियंता (ओ एंड एम) का एक संयुक्त प्रमाण पत्रा अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) और माॅनिटरिंग सेल को भेजा जाएगा जिसमें यह उल्लेखित होगा कि सभी दोषपूर्ण मीटर कार्यालयों में पड़े हैं, जो सर्किल स्टोर में जमा किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) 26 नवम्बर को प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करेंगे। यदि कोई दोषपूर्ण मीटर 24 नवंबर के बाद उपखंड में पड़ा हुआ पाया जाता है तो बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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