री-कनेक्शन शुल्क जमा होने के पश्चात् ही उपभोक्ता को पुनः जारी किए जाए कनेक्शन

अजमेर, 15 जनवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री वी एस भाटी ने डिस्काॅम क्षेत्रा के सभी अभियंताओ को निर्देश दिए है कि बिजली चोरी के मामलों में काटे गए सभी कनेक्शन री कनेक्शन शुल्क जमा होने के बाद ही पुनः जारी किये जाएं।
अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एन एस सहवाल ने बताया कि विद्युत चोरी में लिप्त पाए गए उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेद किए जाने पर उन्हें जुर्माना निर्धारण नोटिस कम्पाउण्ड शुल्क के साथ भेजा जाता था परन्तु उपभोक्ता को री-कनेक्शन के लिए नोटिस जारी नहीं किए जाते थे। उपभोक्ता जुर्माना रािश व कम्पाउण्डिंग शुल्क जमा करवाकर प्रकरण का निस्तारण होना मानकर विद्युत उपभोग करना प्रारम्भ कर देते हैं। अति. मुख्य अभियंता ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे उपभोक्ता द्वारा जुर्माना राशि, कम्पाउण्डिंग शुल्क तथा पुनः कनेक्शन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ही पुनः कनेक्शन आदेश जारी कर उपभोक्ता को राहत प्रदान करें।

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