‘‘स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना‘‘ अब 31 मार्च तक

कृषक अतिरिक्त भार वृद्धि के लिए कर सकेंगे आवेदन

अजमेर, 29 जनवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्रा के कृषि उपभोक्ताओं के कृषि क्षेत्रा में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री वी. एस. भाटी ने बताया कि योजना के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्रा 15 रूपए प्रति एचपी प्रति माह की दर से (2 माह के लिए) धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जावेगा।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जाएगी तथा योजना की समाप्ति ( 31 मार्च, 2020) के पश्चात् भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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