जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने जारी किए निर्देश
अजमेर, 10 अपे्रल। अजमेर शहर के कफ्र्यू वाले में क्षेत्रों में अनुमति प्राप्त मेडिकल स्टोर संचालक अब अपनी दुकान से दवा नहीं बेच सकेंगे। उनकी दुकान खुलेगी तो सही लेकिन जरूरतमंद व्यक्तियों को दवाओं की होम डिलेवरी ही करनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर शहर में कोरोना महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए थाना क्षेत्र क्लाक टावर, कोतवाली, दरगाह एवं गंज के क्षेत्राें में निषेधाज्ञा लागू है। निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में रिटेलर मेडिकल दुकानदार अपनी दुकान पूरी तरह नही खोलकर, दुकान का शटर या दरवाजा बंद रखते हुए, आवश्यकतानुसार मांग होने पर संबंधित को दवाईयां डोर टू डोर उपलब्ध कराएंगे। किसी भी स्थिति में दुकान पर दवाईयां का विक्रय नहीं किया जाएगा। वर्तमान स्थिति में क्षेत्र के किसी भी दुकानदार द्वारा दुकान पर दवाईयां का विक्रय करता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
कोर ग्रुप करेगा गांवों में राशन की व्यवस्था
अजमेर, 10 अपे्रल। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने गांवों में राशन की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत के पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया है। उनकी अध्यक्षता में गठित कोर ग्रुप गांवों मेें कन्ट्रोल रूम बना कर समस्त व्यवस्थाओं को अंजाम देगा।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कोर गु्रप काम करेगा । इसमें ग्राम विकास अधिकारी संयोजक, पटवारी सहसंयोजक, एएनएम, कृषि पर्यवेक्षक एवं महिला पर्यवेक्षक या आंगनवाडी कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है। यह टीम ग्राम पंचायत कार्यालय या राजीव गांधी सेवा केन्द्र में कन्ट्रोल रूम स्थापित कर काम करेगी। यह राशन का घर घर वितरण कार्य भी संभालेंगी ।
गरीब व असहाय व्यक्तियों को मिलेगा मिड डे मील में बचा खाद्यान्न
अजमेर, 10 अपे्रल। अजमेर जिले के विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत बचा हुआ खाद्यान्न गरीब व असहाय व्यक्तियों को वितरित किया जाएगा। इसके लिए पूरे जिले में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गए है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर शहरी क्षेत्र के लिए उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग तथा उपायुक्त नगर निगम अजमेर को प्रभारी व सहप्रभारी बनाया गया है। सभी उपखण्डों में शहरी क्षेत्रों में उप निदेशक स्थानीय निकाय तथा सम्बन्धित निकाय के आयुक्त प्रभारी व सह प्रभारी रहेगें। ग्रामीण क्षेत्रों में उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी प्रभारी व सहप्रभारी रहेंगे।