मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी जमानत याचिका खारिज

अजमेर 16 मई । मादक तस्करी के आरोपी रामपुरा पुलिस थाना पुष्कर निवासी संजय वैष्णव उर्फ मामा पुत्र मोहनलाल की जमानत याचिका अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष न्यायाधीश गोविंद अग्रवाल ने खारिज करने के आदेश पारित किए।
लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि 4 जनवरी को पुष्कर थाने के सहायक उप निरीक्षक नंदू सिंह जब गश्त करते हुए पंचकुंड रोड नाला पहुंचे तो दो लड़के खड़े दिखे, जिनके हाथ में थेली थी और पुलिस को देखकर भागने लगे। एक ने अपना नाम निखिल एवं दूसरे ने अपना नाम भरत बताया। मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी से भारी मात्रा में केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 10 की बरामद हुई। करीब 280 शीशियां केटामाइन इंजेक्शन की बरामद की गई। दोनों आरोपियों से जानकारी मिली की उक्त मादक पदार्थ संजय वैष्णव से इन्होंने खरीदी है। इस पर संजय वैष्णव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। दूसरी बार आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज करने के आदेश पारित किए।

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