अन्य राज्यों की यात्रा के लिए लेना होगा पास

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्री विशाल दवे ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अन्य राज्यों की यात्रा व वाहन परिवहन पास के द्वारा की जा सकती है। पास के लिए ऑनलाईन rajcop citizen app, epass.rajasthan.gov.in, emitra.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। किसी कारणवश पास ऑनलाईन जारी नहीं होने की दशा में ऑफलाईन पास जारी करने की व्यवस्था भी रहेगी। जो नागरिक बस, रेल से राज्य से बाहर की यात्रा कर रहे है, वे भी ऑनलाईन आवेदन कर पास प्राप्त कर सकते है। किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने पर पास के लिए रेलवे स्टेशन पर चार काउन्टर खोले जाएंगे। यात्रा एवं वाहन परिवहन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज जमा करवाकर तथा मेडिकल स्क्रीनिंग टीम से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर सर्टिफिकेट प्राप्ति के पश्चात यात्रा की जा सकती है। इसके लिए यात्रा के निर्धारित समय में लगभग डेढ घंटे पूर्व रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0145-2627300 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पास के लिए काउन्टर होंगे स्थापित
अन्तर्राज्यीय परिवहन से राज्य के बाहर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को पास जारी करने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी चार काउन्टर खोले जाएंगे। इसके लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है। प्रभारी अधिकारी श्री धर्मेन्द्र हाडा (9828196112), श्री विनोद बुनकर (7793837793) तथा श्री पवन जोशी (7727834990) की पारी वाईज ड्यूटी लगाई गई है।

error: Content is protected !!