रामगंज व अलवर गेट थाना के कुछ क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी घोषित

अजमेर, 29 जून। अजमेर उपखण्ड क्षेत्र के रामगंज व अलवर गेट थाना एरिया में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने लिए इसके कुछ क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अर्तिका शुक्ला ने बताया कि उपखण्ड अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में गोविन्द नगर में राम मंदिर के पीछे गली नम्बर 2 में मकान नम्बर 453 से मकान नम्बर 279 तक और दूसरी ओर मकान नम्बर 1505 से मकान नम्बर 5 तक सम्पूर्ण क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है।
इसी प्रकार अलवर गेट थाना क्षेत्र में धोलाभाटा रोड पर स्थित गुरूनानक कॉलोनी में दांयी ओर मकान संख्या 8 से मकान संख्या 56 तक, सड़क के बायी ओर मकान संख्या 30 से मकान संख्या 55 तक, मकान संख्या 56 से मकान संख्या 57 तक तथा सामने की ओर मकान संख्या 53 से मकान संख्या 55 तक का सम्पूर्ण क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड सहिता, राजस्थान महामारी अध्यादेश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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