बुजुर्गो एवं सुपरस्प्रेडर की सैंपलिंग पर दें ध्यान-जिला कलक्टर

अजमेर, 30 जुलाई। कोरोना महामारी के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बुजुगोर्ं एवं सुपरस्प्रेडर की सैम्पलिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में ऎसे व्यक्ति जिनको कोविड-19 बीमारी होने का ज्यादा खतरा हो, जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति (जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो) अथवा वे व्यक्ति जो लम्बे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हो (क्रोनिक बीमारी यथा डाइबिटीज, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, कैंसर, ह्वदय संबंधित बिमारी, किडनी से संबंधित रोग, फेंफड़े से संबंधित बीमारी इत्यादि) ऎसे व्यक्तियों का खास तौर पर सैम्पल जाँच हेतु लिया जाना चाहिये।

उन्होंने बताया कि घरेलू नौकर यदि किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र से प्रतिदिन आते हों जहाँ पर कोई कोविड-19 का केस रिपोर्ट हुआ हो। ऎसे व्यक्तियों में कोविड-19 होने की आशंका बढ़ जाती है। यदि कोई घरेलू नौकर कोविड-19 से संक्रमित हो और कई घरों में सेवा देता/देती हो। ऎसे व्यक्ति से कोविड-19 संक्रमण कई व्यक्तियों में फैलने का जोखिम है। ऎसे घरेलू नौकरों का सैम्पल जाँच हेतु लिया जाए।

उन्होंने बताया कि फल.सब्जी वितरण तथा किराने की दुकानों की श्रृंखला के द्वारा भी कोविड-19 संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। ऎसे व्यक्ति कई लोगों के सम्पर्क में आते हैं। यह श्रृंखला थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेताए सब्जी एवं किराने की दुकान वाले से ग्राहक तक जाती है। इस श्रृंखला में सैम्पल लेने हेतु सर्वप्रथम थोक विक्रेता से शुरूआत की जाए (जैसे कि थोक सब्जी मण्डी से)। यदि इस गतिविधि में कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित पाया जाता है तो उस के सम्पर्क में आने वाले फुटकर विक्रेता, वाहन चालक, अन्य मजूदर आदि का भी सैम्पल जाँच हेतु लिया जाए। अगले चरण में सब्जी वालों एवं किराने की दुकान वालों का भी सैम्पल लिया जाए। यदि थोक विक्रेता का सैम्पल कोविड-19 नेगेटिव मिलता है, तब भी विवेक के आधार पर फुटकर विक्रेताओं तथा सब्जी वालों अथवा किराने की दुकान वालों का सैम्पल जाँच हेतु लिया जाए।

उन्होंने बताया कि यदि कोई हैयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर का कर्मचारी, कोविङ-19 से संक्रमित है। उससे कई व्यक्तियों को कोविड-19 संक्रमण फैलने का खतरा है। यदि ऎसा कोई व्यक्ति घनी आबादी वाले क्षेत्र में सेवा देता है अथवा घनी आबादी वाले क्षेत्र से, जहाँ कोविड-19 का कोई केस पाया गया हो, किसी अन्य क्षेत्र में सेवा देने के लिये आता हो, ऎसे व्यक्तियों का सैम्पल जाँच हेतु लिया जाना चाहिये।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सभी स्वास्थ्य कर्मियों तथा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न परिस्थितियों में वे अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए जाँच सैम्पल लेने का उचित निर्णय लें जिससे यह सुनिश्चित हो कि कोई व्यक्ति जिसकी जाँच आवश्यक है। वह जाँच से वंचित न रहा जाए और साथ ही अनावश्यक जाँच नही करवाई जाए ताकि संसाधनों का सदुपयोग हो सके। क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जाए कि सैम्पल लेते समय व्यक्ति का प्रोफाइलए आरटी-पीसीआर एप्प में ही फीड किया जाए। इसे एक्सल शीट में नहीं भेजा जाना चाहिए।

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