अजमेर। गौरक्षा दल ने रेल अधिकारियों और जिला प्रशासन की मिली भगत से ट्रेन की बोगियों में ले जाये जा रहे 64 गौवंश को आजाद कराने के बाद अब उन अधिकारीयों और कर्मचारियों पर राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 के तहत उचित कानूनी कार्यवाही करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सोंपा है। गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशासन से कई तरीके के सवाल किये। उन्होंने बताया कि गौवंश की बुकिंग करवाने वाले के दिए गये फर्जी परमिट जो कि झारखण्ड के नाम से थे, जबकि रेल्वे के बूकिंग अधिकारी प्रदीप राणा और रामसिंह रावत की मिली भगत से ट्रेन बूकिंग कलकत्ता शियालदाह के कत्लखानों में पहुंचाने के लिए की गई थी। पशु डॉक्टर ने भी पशुओं की उम्र सम्बन्धी जानकारी गलत लिख रखी है और परमिट जारी करने वाले एसडीएम ने उचित जांच किये बिना कसाइयों को परमिट क्यों जारी किया और समय रहते पुलिस को सूचना देने के बावजुद पुलिस ने एक भी गौ तस्कर को पकडा तक नहीं। इसलिए इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420-2 120 बी और 295 ए के तहत कार्यवाही की जाये।