निदेषालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के आदेष क्रमांक एफएसएसए/2020/820 दिनांक 22.10.2020 के तहत दिनांक 26.10.2020 से 14.11.2020 तक दिपावली त्यौंहार के दौरान चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03.11.2020 को कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों ने 10 निरीक्षण किये एवं कुल 7 नमूने निम्न प्रतिष्ठानों से लिये गये:- मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट्स, राजगढ़ रोड़, सराधना से रिफाईण्ड पॉम ऑयल, मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोडक्ट्स, राजगढ़ रोड़, सराधना से कुकिंग मिडीया (वनस्पति), मैसर्स श्री बालगोपाल फूड प्रोडक्ट्स, आरएसडब्यूसी, बकरा मण्डी के पास, अजमेर से लाल मिर्च पाउडर, मैसर्स कंचन किराणा स्टेार, भीलवाड़ा रोड़, डाक बंगले के सामने, बान्दनवाड़ा से घी, मैसर्स महारानी जौधपुर मिष्ठान भण्डार, मैन चौराया, गांव बान्दनवाड़ा, तह. भिनाय, जिला अजमेर से रसगुल्ले, मैसर्स अरोड़ा मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, मसूदा से खोऐ की बर्फी एवं मैसर्स शंख ट्रैडिंग कम्पनी, ब्यावर रोड़, आरएसईबी के सामने, मसूदा से सूजी।
प्रथम दल कार्यवाही: –
प्रथम दल द्वारा अजमेर शहर में 5 प्रतिष्ठानों का मौके पर निरीक्षण किया व मौके पर 12 स्पॉट टेस्ट किये गये। रिफाईण्ड पॉम ऑयल, कुकिंग मिडीया (वनस्पति) एवं लाल मिर्च पाउडर के कुल 3 नमूने लिये गये। मैसर्स श्री बालगोपाल फूड प्रोडक्ट्स, आरएसडब्यूसी, बकरा मण्डी के पास, अजमेर से 15 किलो सरसों तेल के 40 पीपे कुल 600 किलो अवधीपार होने के कारण नष्ट कराये। उक्त प्रथम दल में श्री अवधेष मीणा-एसडीएम अजमेर, श्री रमेष चन्द सैनी-खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हिमानी पीपलीवाल, प्रर्वतन निरीक्षक, भावना दयाल- बाट माप अधिकारी, एवं देवराज-लैब कैमिस्ट, सरस डेयरी उपस्थित थे।
द्वितीय दल कार्यवाही: –
द्वितीय दल द्वारा भिनाय, मसूदा, बान्दनवाड़ा एवं पडांगा क्षेत्र में 5 खाद्य प्रतिष्ठानों का मौके पर निरीक्षण किया व मौके पर 10 स्पॉट टेस्ट किये गये। मसूदा, बान्दनवाड़ा क्षेत्र से घी रसगुल्ले, खोये की बर्फी एवं सुजी के कुल 4 नमूने लिये गये। उक्त द्वितीय दल में श्री आलौक जैन-प्रोटोकॉल अधिकारी, श्री अजय मोयल-खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं श्री सुरेन्द्र भारती-प्रवर्तन निरिक्षक उपस्थित थे।
लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगषाला अजमेर में भिजवाया जायेगा, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
अभिहित अधिकारी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अजमेर