अजमेर जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र में रात्रि 8 से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू

सशर्त मिलेगी सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमत

अजमेर, 22 नवम्बर। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण रोकने के लिए जारी गाईडलाईन के तहत अजमेर जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान विशेष रूप से अनुमत उद्योगों एवं गतिविधियों को छूट दी गई है। साथ ही धारा 144 के दौरान कार्यक्रम की अनुमति भी सशर्त ही दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने के कारण मानव स्वास्थ्य व मानव जीवन के संकट से निवारण के लिए लोकहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश प्रदान किए है।

सार्वजनिक समारोह आयोजन
उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति, संस्थाा अथवा संगठन द्वारा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक एवं जन कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ निर्धारित शर्तों के अध्यधीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट अनुमति प्रदान कर सकेंगे। इसमें आयोजनकर्ता यह सुनिश्ति करेंगे कि आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनाना अनिर्वाय होगा। नो मास्क-नो एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश एवं सैनेटाईजर के प्रावधान किए जाएंगे। कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जाएगी।

रात्रिकालीन कर्फ्यू
उन्होंने बताया कि अजमेर जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सायं 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। इस आदेश से छूट के लिए अधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
उन्होंने बताया कि वे फैक्टि्रया, जिनमें निरन्तर उत्पाद हो रहा है, वे फैक्टि्रया जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू है, आई.टी. कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैण्ड इत्यादि पर रात्रि कर्फ्यू गाईडलाईन लागू नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, अधिनियम 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के प्रावधानों के तहत सुनिश्चित की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

error: Content is protected !!