उत्तीर्ण विद्यार्थियों के पात्रता प्रमाण-पत्र विद्यालय स्तर पर जारी किये जाये

अजमेर 24 नवम्बर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड से सम्बद्ध राज्य के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के पात्रता प्रमाण-पत्र विद्यालय स्तर पर जारी किये जाये। बोर्ड ने इन दोनों बोर्डों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे पात्रता प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु अजमेर कार्यालय नहीं आये और विद्यालय प्रधान से सम्पर्क करे।

बोर्ड के सचिव अरविन्द कुमार सेंगवा ने बताया कि प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु देश के विभिन्न बोर्डों से उत्तीर्ण विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में प्रवेश लेते है। अन्य बोर्डों से आने वाले परीक्षार्थी को राजस्थान बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है। राजस्थान बोर्ड ने वर्ष 2016 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार विद्यालय प्रधानों को दे रखा है। इसके तहत् उक्त दोनों बोर्डों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए विद्यालय प्रधान को बोर्ड द्वारा प्रदत्त लॉगिन आई.डी. पासवर्ड के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक Generate Eligibility Certificate पर क्लिक करना होगा।

श्री सेंगवा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र के आवेदन स्वीकार करना बन्द कर दिया है और इन्हें विद्यालय स्तर पर ही जारी करने के निर्देश जारी किये गये है। बोर्ड ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि पात्रता प्रमाण पत्र लेने अनावश्यक बोर्ड कार्यालय नहीं आये।

उप निदेशक (जनसम्पर्क)

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