अवैध हथियार रखने के आरोपी को मिली जमानत

फेसबुक पर हथियार सहित फ़ोटो अपलोड करने के आरोपी को न्यायालय ने किया जमानत पर रिहा
केकड़ी 6 दिसंबर(पवन राठी)
फेसबुक पर हथियार सहित फ़ोटो अपलोड करने के आरोपी को आज अपर जिला एवम सत्र न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया। जानकारी के अनुसार दिनाक 12 नवम्बर को सराना थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह को जरिये मुखबिर के सूचना मिली थी कि हेमराज पुत्र रतनलाल मेवाड़ा निवासी ग्राम सराना द्वारा अपनी फेसबुक पर अपनी फोटो हथियार सहित डाल रखी है जिससे आमजन में दहशत होकर लोकव्यवस्था प्रभावित हो रही है जिस पर थानाधिकारी ने आरोपी द्वारा अपनी फेसबुक आई डी पर हथियार सहित फ़ोटो को देखा तो आरोपी द्वारा एक बारह बोर डबल नाल की बंदूक के साथ फोटो अपलोड करना पाया गया और पुलिस द्वारा आर्म्स रजिस्टर का रिकार्ड देखा गया तो जिसमे पाया कि आरोपी के नाम बारह बोर नामक हथियार का कोई वेध लाइसेंस नही है। इसके पश्चात सराना पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 7/ 27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वही इस मामले में पुलिस ने आरोपी हेमराज मेवाड़ा को गिरफ़्तार कर बुधवार को सरवाड़ स्थित सिविल न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इसके पश्चात आरोपी की तरफ से अधिवक्ता अशफाक हुसैन एवम फ़रीद मोहम्मद शेख ने अपर जिला एवम सत्र न्यायालय केकड़ी में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और इस मामले में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता द्वारा विभिन्न कानूनी तर्क प्रस्तुत किये गए जिस पर अपर जिला एवम सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश मुकेश आर्य ने मुलजिम की जमानत अर्जी स्वीकार कर उसे पचास हजार के जमानत मुचलके पर रिहा करने के आदेश जारी किए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अशफाक हुसैन एवम फ़रीद मोहम्मद शेख ने पैरवी की।

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