राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों को आधार सत्यापन में छूट

अजमेर, 29 दिसम्बर। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को दिसम्बर 2020 के लिए पहचान पत्र, ई-आईडी, वोटर आईडी या जन आधार कार्ड से पूर्व में प्रचलित बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर खाद्य सामग्री वितरण की छूट प्रदान की गई है।

जिला रसद अधिकारी (प्रथम) श्री हीरालाल मीना ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को खाद्य सामग्री का वितरण पोस मशीनों के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर दिसम्बर 2020 के लिए आधार सीडिंग में लाभार्थियों को छूट प्रदान की गई है। ये लाभार्थी मृत, शादीशुदा (ससुराल गई लड़की), डुप्लीकेट प्रविष्टि, स्थाई रूप से प्रवासी आदि श्रेणी का नहीं होना चाहिए तथा जिन्होंने आधार सीडिंग नहीं करवाई है, वह लाभार्थी दुकानदार के पास उपलब्ध प्रपत्र को भरकर जमा करवाएंगें। योजना के अन्तर्गत आधार सीडिंग कराया जाना आवश्यक है ताकि लाभार्थी आगामी माह में एनएफएसए गेंहू से वंचित नहीं रहें।

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