नगर निगम अजमेर चुनाव के लिए 8 रिटर्निंग अिंधकारी नियुक्त

अजमेर, 11 जनवरी। नगर निगम अजमेर के 80 वार्डों के चुनाव के लिए 8 रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि नगर निगम के 80 वार्डों के लिए 8 रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वार्ड संख्या एक से 10 के लिए रिटर्निंग अधिकारी लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की सहायक निदेशक श्रीमती देविका तोमर हैं एवं इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) होगा। इन वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी राजस्व मण्डल तहसीलदार की श्रीमती शीला चौधरी है। वार्ड संख्या 11 से 20 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद श्री राकेश कुमार गुप्ता है एवं इनका मुख्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट अजमेर होगा। इन वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी एएसओ अजमेर श्रीमती आदित्या है। वार्ड संख्या 21 से 30 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अजमेर श्री अवधेश मीणा है एवं इनका मुख्यालय कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर होगा। इन वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार अजमेर श्रीमती प्रीति चौहान है। वार्ड संख्या 31 से 40 के लिए रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद के अतिरिक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मुरारीलाल वर्मा है एवं इनका मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद अजमेर होगा। इन वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार राजस्व मण्डल श्री रामसिंह है।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार वार्ड संख्या 41 से 50 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अरांई सुश्री प्रियंका बड़गुर्जर है एवं इनका मुख्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) का कक्ष होगा। इन वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम श्री हरेन्द्र सिंह है। वार्ड संख्या 51 से 60 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पुष्कर श्री दिलीप सिंह है एवं इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय अजमेर (न्यायालय कक्ष) होगा। इन वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी एएसओ अजमेर श्री रामकुमार टाड़ा है। वार्ड संख्या 61 से 70 के लिए रिटर्निंग अधिकारी अजमेर विकास प्राधिकरण उपायुक्त (दक्षिण) के श्री अशोक कुमार चौधरी है एवं इनका मुख्यालय कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण होगा। इन वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय श्री तुका चन्द है। वार्ड संख्या 71 से 80 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पीसांगन श्री समदर सिंह भाटी है एवं इनका मुख्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर (न्यायालय कक्ष) होगा। इन वार्डों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपपंजीयक (प्रथम) अजमेर श्री सांवरलाल है।

अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों में परिवर्तन

अजमेर, 11 जनवरी। जिले के नगरीय निकायों के होने वाले आम चुनाव 2021 के लिए नगर निकायों के अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों में परिवर्तन किए गए हैं।

जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि नगर निकाय आम चुनाव 2020-21 के तहत अध्यक्षीय पद के लिए पूर्व में नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों में परिवर्तन किया गया है। अब नगर निगम अजमेर में महापौर व उपमहापौर पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी पुष्कर होंगे। इसी तरह नगर पालिका सरवाड़ में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी श्री अरविन्द शर्मा उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री रामकल्याण मीणा नायब तहसीलदार सरवाड़ नियुक्त किए गए है।

मुद्रक निर्वाचन आयोग के निर्देशों की करें पालना- जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर, 11 जनवरी। जिले में मुद्रकों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान पालना करनी होगी।

जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि नगरीय निकाय आम चुनाव 2021 के दौरान अजमेर जिले में नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़, नगर पालिका विजयनगर, केकडी तथा सरवाड़ क्षेत्रों में विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों/कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं द्वारा ऎसे पेम्पलेट, पोस्टर विज्ञापन, हैंडबिल आदि प्रकाशित कराने हेतु मुद्रित कराया जाना संभावित है, जो किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते है। ऎसे पेम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले के समस्त मुद्रणालयों को निर्देशित किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन/अतिक्रमण किए जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञापत्र को समाप्त किए जाने की कार्यवाही भी शामिल है। प्रावधानों के उल्लंघन पर 6 माह तक का कारावास अथवा जुर्माने का दण्ड भी लगाया जा सकता है।

उन्होंने समस्त मुद्रणालयों से अपेक्षा की कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें। समस्त पैम्पलेटों और पोस्टरों पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता छपा हुआ होना चाहिए। मुद्रण से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त की जाए। यह घोषणा पत्र प्रकाशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगा और ऎसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो। प्रकाशक द्वारा की गई घोषणा और मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को देना होगा। प्रकाशक की घोषणा को जिला मजिस्ट्रेट को भेजने से पूर्व मुद्रक द्वारा प्रमाणित भी किया जाएगा। मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऎसे कार्य के लिए कीमत संबंधी सूचना भी मुद्रक द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी।

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