हाई कोर्ट ने अनिल मित्तल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

11जनवरी को रसद विभाग अजमेर द्वारा मातेश्वरी गजक एवम पेठा भंडार के यंहा सैंपल की कार्यवाही की गई व उसके अगले दिन 12 जनवरी को रसद विभाग के द्वारा केकड़ी पुलिस थाने में पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं नगरपालिका चुनाव संयोजक अनिल मित्तल सहित 16 जनो के खिलाफ राज कार्य मे बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया था।इसके विरुद्ध अनिल मित्तल ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका पेश की गई थी।याचिका पर मान्य न्यायालय में सुनवाई के दौरान वरिस्ठ अधिवकता ए के जैन ने अनेक तर्क प्रस्तुत किये जिनसे न्यायालय ने सहमत होते हुए मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस से केस डायरी न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किए है।
अनिल मित्तल की गिरफ्तारी पर न्यायालय द्वारा रोक लगाने की खबर केकड़ी में आग की तरह फैल गई और भाजपा कार्यकर्ताओ में खुशी की लहर दौड़ गयी
।अब मित्तल केकड़ी में भा ज पा का बोर्ड बनाने के लिए खुलकर मेहनत कर पाएंगे और बोर्ड बनाकर ही दम लेंगे।

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