कोरोना पॉजिटिव वाले ग्रामीण क्षेत्र को बनाया माइक्रो कंटेन्मेंट जोन

केकड़ी 15 अप्रैल,(पवन राठी)
कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान किए गए निर्देशों के क्रम में कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने पर ग्राम कुशायता, पिपलाज खवास पर चढ़ी सावर प्रतापपुरा में 19 संक्रमित रोगियों की सूची के अनुसार क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया गया है इंसीडेंट कमांडेंट एवं उपखंड मजिस्ट्रेट केकडी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि उक्त कानून के तहत संक्रमित व्यक्तियों से आमजन के जीवन एवं स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए ऐसे19 व्यक्तियों के मकानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की गई है आदेश जारी होने के बाद उपरोक्त क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। कोविड-19 रोगियों को उपचार होम आइसोलेशन गाइडलाइन की पालना की शर्त पर
घरों पर ही किया जा रहा है।चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए गए कि हर दिन सभी सकारात्मक मामलों की सूची संबंधित थाना अधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे,बीट कांस्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी करेंगे व राज कॉविड इन्फो एप डाउनलोड करेगा वह यह सुनिश्चित करने के लिए की मरीज घर पर ही रहता है 3 दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेंगे वह रोगी के मोबाइल फोन पर राज कॉविड इन्फो एप डाउनलोड करवाएंगे ।समुदायों में कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार संबंधी जागरूकता पैदा की जाए तथा कोरोना गाइड लाइन की पालना करवाई जाए तथा आमजन में जन जागरण किया जाए। उक्त क्षेत्र के नागरिकों को इस आदेश की पालना करने में मिलना नहीं करने का आदेश निर्देश देते हुए सभी से इनकी पालना करने का अनुरोध भी मैं करता हूं यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 108 श्वेता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा, यह आदेश गुरुवार से ही तत्काल प्रभाव से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा

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